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Bhiwani News: सार्वजनिक स्थानों पर कूड़ा फेंकने पर लगेगा 50,000 रुपये तक जुर्माना
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शहर के तोशाम रोड पर सड़क किनारे फेंका कचरा।
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भिवानी। जिले में सार्वजनिक स्थानों पर कूड़ा-कचरा फेंकने और अवैध रूप से डंपिंग करने वालों पर अब सख्त कार्रवाई होगी। हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि सार्वजनिक स्थानों पर कूड़ा फेंकने पर 50,000 रुपये तक जुर्माना लगाया जाएगा। जिले में सड़कों के किनारे, नदियों, नालों, जलमार्गों, झीलों, पंचायत या राजस्व भूमि तथा पीडब्ल्यूडी की जमीन सहित किसी भी अनधिकृत स्थान पर ठोस कचरा फेंकने पर प्रतिबंध रहेगा।
राष्ट्रीय हरित अधिकरण के आदेशों के तहत यदि कोई व्यक्ति या संस्था अनधिकृत स्थान पर कचरा डालते हुए पाया जाता है तो उस पर पर्यावरण क्षतिपूर्ति के रूप में पहली बार पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। वहीं दोबारा उल्लंघन करने पर दस हजार रुपये तक का जुर्माना किया जाएगा। इसके अलावा बड़ी मात्रा में कचरा (बल्क वेस्ट) फेंकने के मामलों में पहली बार 25,000 रुपये और दोबारा उल्लंघन पर 50,000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जाएगा।
सार्वजनिक स्थानों पर कूड़ा फेंकने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए नगर परिषद, नगर पालिका के अधिकारी तथा प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारी अधिकृत होंगे। साथ ही, सार्वजनिक स्थानों पर कूड़ा फेंकने वालों से वसूली गई पर्यावरण क्षतिपूर्ति राशि का उपयोग ठोस कचरा प्रबंधन और स्वच्छता व्यवस्था को बेहतर बनाने में किया जाएगा। प्रशासन ने आमजन से अपील की है कि कचरे को निर्धारित स्थानों पर ही डालें और घरों में कचरे को अलग-अलग श्रेणियों में विभाजित कर अधिकृत कचरा संग्राहकों को ही सौंपें ताकि जिले को स्वच्छ और प्रदूषण मुक्त वातावरण बनाए रखा जा सके।
जिले को स्वच्छ और प्रदूषण मुक्त बनाना प्रत्येक नागरिक की जिम्मेदारी है। राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा जिले में सार्वजनिक स्थानों पर गंदगी फैलाने वालों के खिलाफ जुर्माना लगाने के आदेश दिए गए है। ऐसे करने वालों पर 50,000 रुपये तक जुर्माना लगाया जाएगा। - शैलेंद्र अरोड़ा, क्षेत्रीय अधिकारी, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भिवानी।
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राष्ट्रीय हरित अधिकरण के आदेशों के तहत यदि कोई व्यक्ति या संस्था अनधिकृत स्थान पर कचरा डालते हुए पाया जाता है तो उस पर पर्यावरण क्षतिपूर्ति के रूप में पहली बार पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। वहीं दोबारा उल्लंघन करने पर दस हजार रुपये तक का जुर्माना किया जाएगा। इसके अलावा बड़ी मात्रा में कचरा (बल्क वेस्ट) फेंकने के मामलों में पहली बार 25,000 रुपये और दोबारा उल्लंघन पर 50,000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जाएगा।
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सार्वजनिक स्थानों पर कूड़ा फेंकने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए नगर परिषद, नगर पालिका के अधिकारी तथा प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारी अधिकृत होंगे। साथ ही, सार्वजनिक स्थानों पर कूड़ा फेंकने वालों से वसूली गई पर्यावरण क्षतिपूर्ति राशि का उपयोग ठोस कचरा प्रबंधन और स्वच्छता व्यवस्था को बेहतर बनाने में किया जाएगा। प्रशासन ने आमजन से अपील की है कि कचरे को निर्धारित स्थानों पर ही डालें और घरों में कचरे को अलग-अलग श्रेणियों में विभाजित कर अधिकृत कचरा संग्राहकों को ही सौंपें ताकि जिले को स्वच्छ और प्रदूषण मुक्त वातावरण बनाए रखा जा सके।
जिले को स्वच्छ और प्रदूषण मुक्त बनाना प्रत्येक नागरिक की जिम्मेदारी है। राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा जिले में सार्वजनिक स्थानों पर गंदगी फैलाने वालों के खिलाफ जुर्माना लगाने के आदेश दिए गए है। ऐसे करने वालों पर 50,000 रुपये तक जुर्माना लगाया जाएगा। - शैलेंद्र अरोड़ा, क्षेत्रीय अधिकारी, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भिवानी।