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Hindi News ›   Haryana ›   Chandigarh-Haryana News ›   Changes in the recruitment rules for Group D, marks will not be awarded on socio-economic basis, selection will be done on the basis of CET.

Chandigarh-Haryana News: ग्रुप डी में भर्ती के नियमों में बदलाव, सामाजिक-आर्थिक आधार पर नहीं मिलेंगे अंक, सीईटी के आधार पर होगा चयन

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- 12 जनवरी 2024 को आयोजित ग्रुप डी में उत्तीर्ण होने वालों की 95 अंकों पर बनेगी संयुक्त मेरिट सूची
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चंडीगढ़। हरियाणा सरकार ने ग्रुप डी कर्मचारियों की भर्ती प्रक्रिया में बदलाव कर दिया है। अब ग्रुप डी पदों पर नियुक्ति के लिए उम्मीदवारों का चयन पूरी तरह से संयुक्त पात्रता परीक्षा (सीईटी) के आधार पर होगा। सामाजिक, आर्थिक के आधार मिलने वाले अंकों का लाभ नहीं मिलेगा। इसलिए पिछली परीक्षाओं में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की संयुक्त मेरिट सूची 95 अंकों पर तैयार होगी। सरकार ने इस संबंध में वीरवार को अधिसूचना जारी कर दी है।
मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी की तरफ से जारी अधिसूचना के अनुसार, ग्रुप-डी कर्मचारी (भर्ती व सेवा शर्तें) अधिनियम-2018 की धारा-26 में संशोधन किया गया है। अब नई व्यवस्था के तहत सीईटी का कुल स्कोर 100 प्रतिशत सीईटी अंकों पर आधारित होगा। ग्रुप डी के पदों के लिए सीईटी के पाठ्यक्रम को दो भागों में विभाजित किया है। पहले भाग में 75 प्रतिशत अंक होंगे। उनमें सामान्य जागरूकता, तर्क, अंग्रेजी, हिंदी शामिल रहेंगे। हरियाणा से संबंधित विषयों के लिए 25 अंक रहेंगे जिसमें हरियाणा से संबंधित सामान्य ज्ञान, इतिहास, साहित्य, भूगोल, पर्यावरण और संस्कृति से संबंधित सवाल होंगे।
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प्रश्न-पत्र मैट्रिक स्तर का होगा। अधिसूचना में स्पष्ट किया कि 12 जनवरी 2024 को आयोजित हुई ग्रुप डी सीईटी की लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण करने वाले अभ्यर्थियों के अंकों को अधिकतम 95 अंकों के सापेक्ष प्रतिशत में परिवर्तित करके संयुक्त मेरिट बनाई जाएगी। भर्ती प्रक्रिया में इससे एकरूपता और स्पष्टता सुनिश्चित करने के लिए यह निर्णय लिया गया है। सामाजिक व आर्थिक आधार पर आरक्षण को सुप्रीम कोर्ट के अलावा पंजाब व हरियाणा हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया था। इसलिए विवादों का हल निकालने के लिए सरकार ने यह निर्णय लिया है। पिछली बार ग्रुप डी के लिए 13536 पदों के लिए परीक्षा का आयोजन हुआ था।
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