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अब साइबर ठगों की नहीं खैर: शिकायत पर स्वत: दर्ज होगी ई-जीरो FIR, हरियाणा पुलिस की नई पहल

अमर उजाला ब्यूरो, चंडीगढ़ Published by: शाहिल शर्मा Updated Thu, 25 Jun 2026 08:12 PM IST
सार

पुलिस के अनुसार इस व्यवस्था से धनराशि की रिकवरी, डिजिटल साक्ष्यों के संरक्षण, म्यूल बैंक खातों की पहचान और साइबर अपराधियों तक पहुंचने की प्रक्रिया तेज होगी।

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FIR in cyber fraud cases will now be registered suo motu in Haryana
Crime demo - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

साइबर वित्तीय धोखाधड़ी के बढ़ते मामलों पर अंकुश लगाने के लिए हरियाणा पुलिस ने नई पहल के तहत ई-जीरो एफआईआर सुविधा शुरू की है। नई व्यवस्था के तहत हेल्पलाइन 1930 पर दर्ज एक लाख रुपये या उससे अधिक की साइबर वित्तीय धोखाधड़ी की शिकायतों को स्वतः ई-जीरो एफआईआर में परिवर्तित किया जाएगा। 

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इससे मामलों में तत्काल कानूनी कार्रवाई शुरू होगी जिससे पीड़ितों को राहत मिलने की उम्मीद है। हरियाणा पुलिस महानिदेशक अजय सिंघल ने बताया कि केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह की पहल और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के मार्गदर्शन में यह व्यवस्था लागू की गई है।
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इस तरह काम करेगी नई प्रणाली 
नई प्रणाली के तहत शिकायत दर्ज होते ही उसे संबंधित क्षेत्राधिकार वाले साइबर पुलिस स्टेशन को भेज दिया जाएगा। इसके बाद जांच अधिकारी पीड़ित से संपर्क कर आवश्यक जानकारी और औपचारिकताएं पूरी करेगा और जीरो एफआईआर को नियमित एफआईआर में बदलकर जांच शुरू कर देगा।
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जांच व रिकवरी प्रक्रिया होगी तेज 
पुलिस के अनुसार इस व्यवस्था से धनराशि की रिकवरी, डिजिटल साक्ष्यों के संरक्षण, म्यूल बैंक खातों की पहचान और साइबर अपराधियों तक पहुंचने की प्रक्रिया तेज होगी। साथ ही हेल्पलाइन 1930 और साइबर पुलिस स्टेशनों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित होगा, जिससे प्रक्रियागत देरी कम होगी। डीजीपी ने लोगों से अपील की है कि किसी भी साइबर वित्तीय धोखाधड़ी की स्थिति में तुरंत हेल्पलाइन 1930 या राष्ट्रीय साइबर अपराध पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराएं, ताकि समय रहते प्रभावी कार्रवाई की जा सके।

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