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HSVP ने बदले ई-नीलामी के नियम: रद्द भूखंडों की 2 माह में फिर से होगी बोली, सरेंडर वाली राशि में भी होगी कटाैती
Sun, 05 Oct 2025 10:50 AM IST
चण्डीगढ़-हरियाणा ब्यूरो
अमर उजाला ब्यूरो, चंडीगढ़
अमर उजाला ब्यूरो, चंडीगढ़
Published by: चण्डीगढ़-हरियाणा ब्यूरो
Updated Sun, 05 Oct 2025 10:50 AM IST
सार
हरियाणा में एचएसवीपी ने ई-नीलामी में किए बदलावों को लेकर सभी जिलों के संपदा कार्यालयों और प्रशासक कार्यालयों को आदेश जारी किए हैं। नए नियमों के अनुसार जो भी पहले वर्ष संपत्तियों को खरीदने के बाद सरेंडर करेंगे तो उन्हें बोली के कुल 15 प्रतिशत शुल्क को वापस नहीं किया जाएगा।
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एचएसवीपी कार्यालय
- फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (एचएसवीपी) ने ई-नीलामी के नियमों में बदलाव किया है। एचएसवीपी का उद्देश्य है कि भविष्य में सभी अलग-अलग श्रेणियों की संपत्तियों की बिक्री के कार्य और ई-नीलामी के कार्यों में पारदर्शिता लाई जाए। ई-नीलामी के नियमों के अनुसार किसी संपत्ति या भूखंड को खरीदने के दाैरान नियम तोड़ा जाता है तो नीलामी दोबारा से होगी जो भी पुराने बोली लगाने वाले होंगे उनकी बयाना राशि (ईएमडी) वापस नहीं होगी। वहीं, जमा राशि प्राॅपर्टी सरेंडर करने वालों से लेकर भुगतान की तिथि भी तय कर दी हैं।
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एचएसवीपी ने ई-नीलामी में किए बदलावों को लेकर सभी जिलों के संपदा कार्यालयों और प्रशासक कार्यालयों को आदेश जारी किए हैं। नए नियमों के अनुसार जो भी पहले वर्ष संपत्तियों को खरीदने के बाद सरेंडर करेंगे तो उन्हें बोली के कुल 15 प्रतिशत शुल्क को वापस नहीं किया जाएगा। एक से दो वर्षों में सरेंडर की प्रक्रिया में शामिल होने वालों को यही राशि 25 प्रतिशत वापस नहीं होगी जबकि तीन वर्षों के लिए 35 प्रतिशत और इसके बाद संपत्तियों को सरेंडर कराने पर 50 प्रतिशत तक का शुल्क वापस नहीं होगा। एचएसवीपी के मुख्य प्रशासक चंद्रशेखर खरे की निगरानी में निर्देश तैयार किए गए हैं और अब इन्हीं नियमों के अनुसार नई ई-नीलामी होंगी।
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ई-नीलामी में भाग लेने वालों को 120 दिनों में करना होगा 75 प्रतिशत भुगतान
ई-नीलामी में जिन्हें संपत्ति खरीदने का अधिकार मिलेगा उन्हें 10 प्रतिशत पहले भुगतान करना होगा। 30 दिनों में 15 प्रतिशत का भुगतान का नियम बना दिया है। आवासीय संपत्तियों के अलावा शाॅपिंग काॅम्प्लेक्स, ऑफिस, बूथ या कियोस्क खरीदने पर 120 दिनों में शेष 75 प्रतिशत रकम का भुगतान करना होगा। इसके अलावा व्यावसायिक संपत्तियों को खरीदने का जिन्हें अधिकार मिलेगा उन्हें 120 दिनों में रकम जमा करानी होगी। इसके अलावा 12 प्रतिशत की ब्याज के साथ छह अर्ध वार्षिक किस्तों में भी भुगतान का विकल्प मिलेगा। नर्सिंग होम, छोटे अस्पताल, अस्पताल, स्कूलों आदि के लिए 180 दिनों या 12 प्रतिशत ब्याज या 3 वार्षिक किस्तों में रकम जमा करा सकेंगे।
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