{"_id":"693881a7344256d634050254","slug":"report-on-new-districts-ready-now-cm-will-take-decision-haryana-news-chandigarh-haryana-news-c-16-pkl1010-892627-2025-12-10","type":"story","status":"publish","title_hn":"Chandigarh-Haryana News: नए जिलों की रिपोर्ट तैयार, अब सीएम लेंगे फैसला","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Chandigarh-Haryana News: नए जिलों की रिपोर्ट तैयार, अब सीएम लेंगे फैसला
विज्ञापन
विज्ञापन
कैबिनेट सब-कमेटी ने 62 प्रस्तावों पर चर्चा कर मुख्यमंत्री को सौंपी रिपोर्ट
अमर उजाला ब्यूरो
चंडीगढ़। हरियाणा में नए जिले व तहसील बनाने को लेकर मंगलवार को विकास एवं पंचायत मंत्री कृष्ण लाल पंवार की अध्यक्षता में बैठक में हुई। बैठक में कुल 62 प्रस्तावों पर विस्तार से चर्चा की गई. इनमें 11 नए जिले बनाने के प्रस्ताव भी शामिल हैं। कमेटी ने सभी प्रस्तावों व मानदंडों का अध्ययन कर विस्तृत रिपोर्ट तैयार कर ली है। जिसे अंतिम मंजूरी के लिए मुख्यमंत्री के पास भेज दिया गया है। अब मुख्यमंत्री ही नए जिलों पर अंतिम निर्णय लेंगे।
मंत्री पंवार ने बताया, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के निर्देशानुसार प्रदेश में प्रशासनिक व्यवस्थाओं को और अधिक मजबूत बनाने के लिए नई इकाइयों के गठन पर कार्य किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि जनप्रतिनिधियों और आम नागरिकों की ओर से गांवों को तहसील और उप तहसील में शामिल करने संबंधी कई प्रस्ताव सरकार के पास आ रहे हैं। इनमें से 62 प्रस्तावों पर मंगलवार की बैठक में चर्चा की गई और मानदंडों के अनुसार सिफारिशें तय की गई हैं।
जिले और तहसील बनाने के मानक मानक
उप तहसील बनाने के लिए 10 से अधिक गांव, 5 से 10 पटवार सर्कल, 60 हजार से अधिक जनसंख्या, 15 हजार हेक्टेयर या इससे अधिक क्षेत्रफल तथा उप मंडल मुख्यालय 15 किलोमीटर की दूरी पर होना चाहिए।
तहसील के लिए निर्धारित मापदंडों में 20 या इससे अधिक गांव, दो उप-तहसील, पांच से अधिक पटवार सर्कल, 80 हजार या अधिक जनसंख्या, 15 हजार हेक्टेयर या अधिक क्षेत्रफल व एक उपमंडल से दूरी 15 किलोमीटर होनी चाहिए।
उपमंडल के लिए यह मापदंड 40 या इससे अधिक गांव, एक या उससे अधिक तहसील या उप तहसील, 15 या इससे अधिक दूरी पर पटवार सर्कल, ढाई लाख या इससे अधिक जनसंख्या, 15 हजार हेक्टेयर या इससे अधिक क्षेत्रफल व जिला मुख्यालय से दूरी 10 किलोमीटर या इससे अधिक होनी चाहिए।
नया जिला बनाने के लिए 125 से 200 गांव, एक या दो उपमंडल, एक से तीन तहसील या उप तहसील, चार लाख या इससे अधिक की जनसंख्या, 80 हजार हेक्टेयर या इससे अधिक क्षेत्रफल तथा किसी अन्य जिला मुख्यालय से दूरी 25 से 40 किलोमीटर होनी चाहिए।
-- -- -- -
31 दिसंबर के बाद 2027 तक नहीं होगा परिवर्तन
हरियाणा सरकार ने नए जिलों को लेकर 31 दिसंबर से पहले फैसला नहीं लिया तो फिर जून 2027 के बाद ही इस मामले में सुनवाई होगी। उल्लेखनीय है कि देश में जनगणना होनी है। इसलिए 31 दिसंबर तक प्रशासनिक सीमाओं में बदलाव किया जा सकता है। 31 दिसंबर से लेकर जून 2027 तक सीमाओं के परिवर्तन पर प्रतिबंध रहेगा।
-- -- -- --
इन्हें नया जिला बनाने का आया प्रस्ताव
करनाल के असंध, अंबाला के नारायणगढ़, गुरुग्राम के मानेसर व पटौदी, कैथल के पिहोवा, हिसार के हांसी व बरवाला, जींद के सफीदों, सोनीपत के गोहाना और सिरसा के डबवाली को नया जिला बनाने का प्रस्ताव मिला है।
Trending Videos
अमर उजाला ब्यूरो
चंडीगढ़। हरियाणा में नए जिले व तहसील बनाने को लेकर मंगलवार को विकास एवं पंचायत मंत्री कृष्ण लाल पंवार की अध्यक्षता में बैठक में हुई। बैठक में कुल 62 प्रस्तावों पर विस्तार से चर्चा की गई. इनमें 11 नए जिले बनाने के प्रस्ताव भी शामिल हैं। कमेटी ने सभी प्रस्तावों व मानदंडों का अध्ययन कर विस्तृत रिपोर्ट तैयार कर ली है। जिसे अंतिम मंजूरी के लिए मुख्यमंत्री के पास भेज दिया गया है। अब मुख्यमंत्री ही नए जिलों पर अंतिम निर्णय लेंगे।
मंत्री पंवार ने बताया, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के निर्देशानुसार प्रदेश में प्रशासनिक व्यवस्थाओं को और अधिक मजबूत बनाने के लिए नई इकाइयों के गठन पर कार्य किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि जनप्रतिनिधियों और आम नागरिकों की ओर से गांवों को तहसील और उप तहसील में शामिल करने संबंधी कई प्रस्ताव सरकार के पास आ रहे हैं। इनमें से 62 प्रस्तावों पर मंगलवार की बैठक में चर्चा की गई और मानदंडों के अनुसार सिफारिशें तय की गई हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन
जिले और तहसील बनाने के मानक मानक
उप तहसील बनाने के लिए 10 से अधिक गांव, 5 से 10 पटवार सर्कल, 60 हजार से अधिक जनसंख्या, 15 हजार हेक्टेयर या इससे अधिक क्षेत्रफल तथा उप मंडल मुख्यालय 15 किलोमीटर की दूरी पर होना चाहिए।
तहसील के लिए निर्धारित मापदंडों में 20 या इससे अधिक गांव, दो उप-तहसील, पांच से अधिक पटवार सर्कल, 80 हजार या अधिक जनसंख्या, 15 हजार हेक्टेयर या अधिक क्षेत्रफल व एक उपमंडल से दूरी 15 किलोमीटर होनी चाहिए।
उपमंडल के लिए यह मापदंड 40 या इससे अधिक गांव, एक या उससे अधिक तहसील या उप तहसील, 15 या इससे अधिक दूरी पर पटवार सर्कल, ढाई लाख या इससे अधिक जनसंख्या, 15 हजार हेक्टेयर या इससे अधिक क्षेत्रफल व जिला मुख्यालय से दूरी 10 किलोमीटर या इससे अधिक होनी चाहिए।
नया जिला बनाने के लिए 125 से 200 गांव, एक या दो उपमंडल, एक से तीन तहसील या उप तहसील, चार लाख या इससे अधिक की जनसंख्या, 80 हजार हेक्टेयर या इससे अधिक क्षेत्रफल तथा किसी अन्य जिला मुख्यालय से दूरी 25 से 40 किलोमीटर होनी चाहिए।
31 दिसंबर के बाद 2027 तक नहीं होगा परिवर्तन
हरियाणा सरकार ने नए जिलों को लेकर 31 दिसंबर से पहले फैसला नहीं लिया तो फिर जून 2027 के बाद ही इस मामले में सुनवाई होगी। उल्लेखनीय है कि देश में जनगणना होनी है। इसलिए 31 दिसंबर तक प्रशासनिक सीमाओं में बदलाव किया जा सकता है। 31 दिसंबर से लेकर जून 2027 तक सीमाओं के परिवर्तन पर प्रतिबंध रहेगा।
इन्हें नया जिला बनाने का आया प्रस्ताव
करनाल के असंध, अंबाला के नारायणगढ़, गुरुग्राम के मानेसर व पटौदी, कैथल के पिहोवा, हिसार के हांसी व बरवाला, जींद के सफीदों, सोनीपत के गोहाना और सिरसा के डबवाली को नया जिला बनाने का प्रस्ताव मिला है।