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Haryana: एनसीआर ट्रांसपोर्टर्स के लिए खुशखबरी, नया बीएस-6 वाहन खरीदने पर रोड टैक्स माफ; नोटिफिकेशन जारी

अमर उजाला ब्यूरो, चंडीगढ़ Published by: शाहिल शर्मा Updated Thu, 25 Jun 2026 07:53 PM IST
सार

हरियाणा सरकार ने एनसीआर जिलों में प्रदूषण को लेकर नया मास्टरस्ट्रोक तैयार किया है। 
ट्रांसपोटर्स अगर नया बीएस-6, इलेक्ट्रिक या सीएनजी वाहन खरीदते हैं तो उन्हें रोड टैक्स में 100 प्रतिशत छूट मिलेगी। डिटेल में पढ़ें खबर...

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Road tax waived on purchase of BS-6 vehicles in NCR districts of Haryana
हरियाणा कैबिनेट - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

हरियाणा सरकार ने एनसीआर क्षेत्र में वायु प्रदूषण कम करने और स्वच्छ परिवहन को बढ़ावा देने के लिए बीएस-4 या उससे पुराने 92,000 पुराने ट्रकों और 16,000 बसों को हटाने के लिए नई योजना लागू की है। परिवहन विभाग की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार, एनसीआर जिलों में नए बीएस-6, इलेक्ट्रिक (ईवी) और सीएनजी ट्रक व बस खरीदने पर 100 प्रतिशत मोटर वाहन कर (रोड टैक्स) की छूट मिलेगी। 

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वहीं, पुराने यानी इस्तेमाल किए गए ऐसे वाहनों की खरीद पर 50 प्रतिशत टैक्स छूट दी जाएगी। इसके अलावा सरकार ने एक बड़ी राहत देते हुए बीएस-4 या उससे पुराने ट्रक और बसों पर एक साल से अधिक समय से लंबित बकाया देनदारियों को भी माफ करने का फैसला किया है। इससे परिवहन व्यवसाय से जुड़े लोगों को आर्थिक लाभ मिलेगा

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सरकार ने यह सुविधा उन वाहन मालिकों के लिए शुरू की है जिनके पास हरियाणा के एनसीआर जिलों में पंजीकृत बीएस-4 या उससे पुराने मानकों वाले ट्रक और बस हैं। यदि वे अपने पुराने वाहन की जगह नया या पुराना बीएस-6, इलेक्ट्रिक या सीएनजी वाहन खरीदते हैं तो उन्हें टैक्स में यह राहत मिलेगी। यह छूट वाहन के पहले पंजीकरण की तारीख से 10 साल तक लागू रहेगी। सरकार का मानना है कि इस योजना से सड़कों पर पुराने और ज्यादा प्रदूषण फैलाने वाले वाहन कम होंगे। इलेक्ट्रिक, सीएनजी और बीएस-6 वाहनों को बढ़ावा मिलेगा। इससे एनसीआर में हवा की गुणवत्ता बेहतर बनाने में मदद मिलेगी।

बीएस-3 व उससे पुराने ट्रक व बसों को स्क्रैप में भेजना अनिवार्य
नई व्यवस्था के तहत बीएस-3 और उससे पुराने ट्रक व बसों को अधिकृत वाहन स्क्रैपिंग केंद्र में भेजना अनिवार्य होगा। वहीं बीएस-4 वाहनों को स्क्रैप कराने या फिर एनसीआर से बाहर किसी ऐसे क्षेत्र में बेचने की अनुमति होगी, जहां प्रदूषण नियंत्रण के विशेष नियम लागू नहीं हैं। सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि कर छूट का लाभ लेने के लिए नया या पुराना प्रतिस्थापन वाहन हरियाणा के एनसीआर जिलों में ही खरीदा और पंजीकृत कराया जाना चाहिए।

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