सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Chandigarh-Haryana News ›   The High Court increased the compensation amount for road accident victims by Rs 3 lakh.

Chandigarh-Haryana News: सड़क दुर्घटना पीड़ित की मुआवजा राशि हाईकोर्ट ने तीन लाख रुपये बढ़ाई

विज्ञापन
विज्ञापन
अमर उजाला ब्यूरो
Trending Videos




चंडीगढ़। सड़क दुर्घटना में घायल हुए व्यक्ति को न्यायसंगत मुआवजा दिलाने के लिए फैसला सुनाते हुए पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण के आदेश में संशोधन कर मुआवजे की राशि में 3 लाख रुपये का इजाफा कर दिया है। अदालत ने पहले दिए गए 34,400 रुपये के मुआवजे को अपर्याप्त मानते हुए पीड़ित को अतिरिक्त तीन लाख रुपये देने का आदेश दिया है। इसके साथ ही इस बढ़ी हुई राशि पर याचिका दायर करने की तिथि से भुगतान तक नौ प्रतिशत वार्षिक ब्याज भी देने के निर्देश दिए गए हैं।
बेबी कौशल ने यमुनानगर के जगाधरी स्थित मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण के 27 फरवरी 2010 के फैसले को चुनौती दी थी। न्यायाधिकरण ने दुर्घटना में लगी चोटों के लिए मात्र 34,400 रुपये का मुआवजा निर्धारित किया था जिसे अपीलकर्ता ने कम बताया था। याची की ओर से दलील दी गई कि दुर्घटना में गंभीर चोटें आई थीं और उपचार पर काफी खर्च हुआ था लेकिन न्यायाधिकरण ने इन पहलुओं का समुचित मूल्यांकन नहीं किया।
विज्ञापन
विज्ञापन


हाईकोर्ट ने कहा कि व्यक्तिगत चोटों के मामलों में मुआवजा तय करते समय न्यायालय का उद्देश्य पीड़ित को यथासंभव पूर्ण और उचित क्षतिपूर्ति प्रदान करना होना चाहिए। अदालत ने कहा कि दुर्घटना से उत्पन्न शारीरिक पीड़ा, उपचार खर्च और जीवन पर पड़े प्रभाव को ध्यान में रखते हुए न्यायोचित मुआवजा निर्धारित करना आवश्यक है। रिकॉर्ड और प्रस्तुत साक्ष्यों का अवलोकन करने के बाद अदालत ने माना कि न्यायाधिकरण द्वारा तय की गई राशि पीड़ित को हुए नुकसान के अनुपात में काफी कम है। इसलिए न्याय के हित में मुआवजे की राशि बढ़ाना उचित होगा। अदालत ने एकमुश्त तीन लाख रुपये की अतिरिक्त राशि देने का आदेश देते हुए कहा कि इससे पीड़ित को हुई क्षति की आंशिक भरपाई हो सकेगी। हाईकोर्ट ने दुर्घटना में शामिल वाहन के चालक और मालिक को संयुक्त रूप से जिम्मेदार ठहराते हुए निर्देश दिया कि वे दो महीने के भीतर बढ़ी हुई मुआवजा राशि ब्याज सहित संबंधित न्यायाधिकरण में जमा कराएं।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

एप में पढ़ें

Followed