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Charkhi Dadri News: इस वर्ष 4 राष्ट्रीय लोक अदालतों में 36,122 मामलों का किया निपटारा
संवाद न्यूज एजेंसी, चरखी दादरी
Updated Fri, 19 Dec 2025 02:01 AM IST
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चरखी दादरी। न्यायालयों में लंबित मामलों को परस्पर सहयोग व सौहार्दपूर्ण माध्यम से निपटाने के लिए राष्ट्रीय लोक अदालत काफी कारगर साबित हो रही हैं। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण एवं हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से एक वर्ष में चार राष्ट्रीय लोक अदालतों का आयोजन किया जाता है।
दादरी जिले में भी इस वर्ष जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के चेयरमैन नरेश कुमार के मार्गदर्शन में चार राष्ट्रीय लोक अदालतों का आयोजन हो चुका है।इनमें 36,122 मामलों का निपटारा हो चुका है। इनमें 16,34,31,509 रुपये की राशि अवॉर्ड के रूप में पास की जा चुकी है।
एक वर्ष में आयोजित चार लोक अदालतों में इतनी संख्या में मामलों का निपटारा होने से न्यायालयों पर भी दबाव कम हुआ है। वहीं लोगों को भी जल्दी न्याय मिला है। जानकारी के अनुसार दादरी जिले में इस वर्ष आयोजित हो चुकी चार लोक अदालतों में 47,733 मामले रखे गए थे। इनमें से 36,122 मामलों का निपटारा कर दिया गया।
बता दें कि राष्ट्रीय लोक अदालत में बैंक लोन से संबंधित मामले, मोटर एक्सीडेंट, एनआई एक्ट, फौजदारी, रेवेन्यू, वैवाहिक विवाद आदि से संबंधित मामलों का निपटारा किया जाता है।
यदि किसी व्यक्ति का कोई मामला न्यायालय में लंबित है तो वह राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से उसका निस्तारण करा सकता है।
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दादरी जिले में भी इस वर्ष जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के चेयरमैन नरेश कुमार के मार्गदर्शन में चार राष्ट्रीय लोक अदालतों का आयोजन हो चुका है।इनमें 36,122 मामलों का निपटारा हो चुका है। इनमें 16,34,31,509 रुपये की राशि अवॉर्ड के रूप में पास की जा चुकी है।
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एक वर्ष में आयोजित चार लोक अदालतों में इतनी संख्या में मामलों का निपटारा होने से न्यायालयों पर भी दबाव कम हुआ है। वहीं लोगों को भी जल्दी न्याय मिला है। जानकारी के अनुसार दादरी जिले में इस वर्ष आयोजित हो चुकी चार लोक अदालतों में 47,733 मामले रखे गए थे। इनमें से 36,122 मामलों का निपटारा कर दिया गया।
बता दें कि राष्ट्रीय लोक अदालत में बैंक लोन से संबंधित मामले, मोटर एक्सीडेंट, एनआई एक्ट, फौजदारी, रेवेन्यू, वैवाहिक विवाद आदि से संबंधित मामलों का निपटारा किया जाता है।
यदि किसी व्यक्ति का कोई मामला न्यायालय में लंबित है तो वह राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से उसका निस्तारण करा सकता है।