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Charkhi Dadri News: सुरक्षा के मद्देनजर जिलाधीश ने जारी किए निषेधाज्ञा के आदेश
संवाद न्यूज एजेंसी, चरखी दादरी
Updated Thu, 22 Jan 2026 12:38 AM IST
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चरखी दादरी। जिलाधीश डॉ. मुनीश नागपाल ने गणतंत्र दिवस समारोह के दौरान जिले में कानून व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से निषेधाज्ञा के आदेश जारी किए हैं। जिला स्तर पर नई अनाज मंडी चरखी दादरी और उपमंडल स्तर पर बाढड़ा अनाज मंडी में आयोजित किए जाने वाले गणतंत्र दिवस समारोह स्थलों के आसपास के क्षेत्र को मध्य रात्रि 26 जनवरी तक रेड जोन घोषित करते हुए ड्रोन, पैरा ग्लाइडर, पतंग उड़ाने पर प्रतिबंध लगाने के आदेश जारी किए हैं।
आदेशों की अवहेलना करने वाले व्यक्ति भारतीय न्यायिक संहिता 2023 की धारा 163 के तहत दंड के भागीदार होंगे। जिला स्तर और उपमंडल स्तर पर आयोजित किए जाने वाले गणतंत्र दिवस समारोह स्थलों के अलावा किसी अन्य स्थान पर चार या चार से अधिक व्यक्ति एक स्थान पर एकत्रित नहीं होंगे। जिले के सभी होटल, सराय व पीजी मालिकों को निर्देश दिए गए हैं कि वे किसी अनजान व बाहर से आने वाले व्यक्ति की पूर्ण जानकारी प्राप्त करने के बाद ही उसे अपने यहां ठहरने की सुविधा दें।
उन्होंने कहा कि गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में सुरक्षा की दृष्टि से अत्यंत आवश्यक है कि जिले में कानून व्यवस्था सामान्य रूप से बनी रहे और कोई भी व्यवधान उत्पन्न न हो। उपरोक्त आदेशों की उल्लंघना में अगर कोई व्यक्ति दोषी पाया जाता है तो उसके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। संवाद
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उन्होंने कहा कि गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में सुरक्षा की दृष्टि से अत्यंत आवश्यक है कि जिले में कानून व्यवस्था सामान्य रूप से बनी रहे और कोई भी व्यवधान उत्पन्न न हो। उपरोक्त आदेशों की उल्लंघना में अगर कोई व्यक्ति दोषी पाया जाता है तो उसके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। संवाद