सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Charkhi Dadri News ›   The government will provide jobs to the families of the victims of the 1984 anti-Sikh riots; documents must be submitted by tomorrow

Charkhi Dadri News: 1984 के सिख विरोधी दंगा पीड़ितों के परिजनों को नौकरी देगी सरकार, कल तक जमा करने होंगे दस्तावेज

संवाद न्यूज एजेंसी, चरखी दादरी Updated Wed, 17 Dec 2025 12:19 AM IST
विज्ञापन
The government will provide jobs to the families of the victims of the 1984 anti-Sikh riots; documents must be submitted by tomorrow
विज्ञापन
चरखी दादरी। हरियाणा सरकार ने 1984 में हुए सिख विरोधी दंगों के पीड़ित परिवारों को सरकारी नौकरी देने का निर्णय लिया है। हरियाणा कौशल निगम में लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3 के अंतर्गत प्रावधानों के अनुसार योग्यता के आधार पर नौकरी दी जाएगी।
Trending Videos

उपायुक्त डाॅ. मुनीश नागपाल ने बताया कि सरकार ने हरियाणा के ऐसे परिवारों को नौकरी देने का निर्णय लिया है, जिनके परिवार के सदस्य की 1984 में हुए सिख विरोधी दंगों में हरियाणा या हरियाणा से बाहर मौत हुई है। नौकरी हरियाणा में ही दी जाएगी। जिले के प्रभावित परिवार 18 दिसंबर सुबह 11 बजे तक डीसी कार्यालय में जानकारी के साथ दस्तावेज जमा करवाएं ताकि सरकार के पास समय पर भेजे जा सकें। जानकारी में मृतक का नाम, दिनांक और स्थान जहां पर मौत हुई थी, मृत्यु प्रमाण पत्र की कॉपी, एफआईआर की कॉपी या अन्य संबंधित कागजात जो सिद्ध करें कि 1984 के सिख विरोधी दंगों में उक्त व्यक्ति की मौत हुई है। पीड़ित परिवार के जिस सदस्य को नौकरी दी जानी है उसका नाम, आधार नंबर, शैक्षणिक योग्यता, मृतक के साथ रिश्ता, आयु एवं जन्म तिथि, श्रेणी आदि जानकारी देनी होंगी। पीड़ित परिवार का रिहायशी प्रमाण, पीड़ित परिवार के जिस सदस्य को नौकरी दी जानी है, उक्त परिवार के अन्य सदस्यों की ओर से एनओसी, शपथ पत्र, मंजूरी भी देनी होगी।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Election
एप में पढ़ें

Followed