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Fatehabad News: हाईकोर्ट के बाद दुकानदारों ने लिया सुप्रीम कोर्ट का सहारा

संवाद न्यूज एजेंसी, फतेहाबाद Updated Tue, 16 Jun 2026 10:48 PM IST
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After the High Court, shopkeepers turned to the Supreme Court
फतेहाबाद के खंड विकास एवं पंचायत कार्यालय के बाहर बनी दुकानें। संवाद
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फतेहाबाद। शहर के मुख्य रोड पर स्थित खंड विकास एवं पंचायत कार्यालय के बाहर बनीं 11 दुकानों को खाली करने के लिए पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट की ओर से दिया गया समय अब समाप्त हो गया है। न्यायालय की ओर से दुकानदारों पर बकाया दुकान का किराया ब्याज सहित देने के आदेश थे।

दूसरी तरफ दुकानदारों की ओर से पंचायत विभाग को दी जाने वाले किराये को लेकर सुप्रीम कोर्ट का सहारा लिया गया है। दुकानदारों की ओर से सुप्रीम कोर्ट में विभाग की ओर से वसूलने वाले किराए को लेकर एक याचिका लगाई गई है। इस याचिका को लेकर अभी तक कोई सुनवाई के आदेश नहीं आए है।
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बीडीपीओ कार्यालय के बाहर बनी कुल 17 दुकानों में से 11 दुकानों पर विवाद चल रहा था। दुकानों को खाली करवाने के लिए पंचायत अधिकारियों की ओर से समय-समय पर कार्रवाई करने की कोशिश की गई। जैसे ही कोई अधिकारी कार्रवाई करने के आदेश देते तो दुकानदार उससे बड़े अधिकारी की कोर्ट में जाकर कार्रवाई रुकवा देते। हिसार मंडलायुक्त की ओर से दुकानदारों की सुनवाई को खारिज करने के बाद दुकानदारों ने हाईकोर्ट का सहारा लिया था। जिस पर न्यायालय की ओर से बीडीपीओ कार्यालय के पक्ष में फैसला 15 जनवरी 2026 को सुनाया गया।
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कुछ दुकानदारों ने खाली नहीं की दुकानें
न्यायालय की ओर से 15 जनवरी को मामले की सुनवाई करवाते हुए 5 माह तक दुकानें खाली करने व बकाया राशि जमा करवाने के आदेश दिए थे। 11 दुकानों पर चल रहे विवाद में कुछ दुकानदारों ने दुकान तो खाली कर दी लेकिन बकाया किराया नहीं दिया गया है। 11 दुकानदारों में से 3 दुकानदारों ने कुल राशि में से कुछ राशि जमा करवाई है। जिन दुकानदारों की ओर से किराया राशि नहीं दी गई है इसको लेकर खंड विकास एवं पंचायत कार्यालय की ओर से उच्च अधिकारियों को पत्र लिखा गया है।
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नई इमारत का प्रारंभिक खाका तैयार
पंचायत विभाग के अधिकारियों की मानें तो नई इमारत का प्रारंभिक खाका तैयार हो चुका है। जैसे ही सभी दुकानें खाली होंगी, पुराने ढांचे को गिराने का काम शुरू कर दिया जाएगा। प्रशासन का मानना है कि नई इमारत बनने से कार्यालय व्यवस्था अधिक सुचारु होगी और आम लोगों को सरकारी सेवाएं बेहतर तरीके से मिल सकेंगी। दूसरी तरफ दुकानदारों में कार्रवाई को लेकर चिंता बनी हुई है।
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हाईकोर्ट की ओर से दिया गया समय समाप्त हो चुका है। दुकानदारों को बकाया किराया व दुकानें खाली करने के लिए पत्र जारी किया जा चुका है। अब आगामी कार्रवाई को लेकर उच्च अधिकारियों को पत्र भी लिखा गया है।

- सुशील मंगला, बीडीपीओ, फतेहाबाद
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