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Haryana: AJL केस में पूर्व सीएम हुड्डा को क्लीन चिट, ईडी कोर्ट ने किया डिस्चार्ज, मोतीलाल वोहरा को भी राहत

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, पंचकूला Published by: Ankesh Kumar Updated Fri, 03 Apr 2026 02:54 PM IST
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सार

एजेएल से जुड़े इस प्रकरण में जमीन आवंटन और अन्य प्रक्रियाओं में अनियमितताओं के आरोप लगाए गए थे। इन आरोपों के आधार पर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा जांच की जा रही थी।

Former CM Bhupinder Singh Hooda gets clean chit from Panchkula ED Court in AJL case
अपने वकील के साथ पंचकूला कोर्ट पहुंचे भूपेंद्र सिंह हुड्डा। - फोटो : संवाद
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विस्तार

हरियाणा के चर्चित एजेएल मामले में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा और वरिष्ठ कांग्रेस नेता मोतीलाल वोहरा को बड़ी कानूनी राहत मिली है। पंचकूला स्थित विशेष प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) अदालत ने दोनों नेताओं को सभी आरोपों से मुक्त (डिस्चार्ज) कर दिया है। इस फैसले के साथ ही उनके खिलाफ इस मामले में चल रही कानूनी कार्यवाही पूरी तरह समाप्त हो गई है।

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एजेएल से जुड़े इस प्रकरण में जमीन आवंटन और अन्य प्रक्रियाओं में अनियमितताओं के आरोप लगाए गए थे। इन आरोपों के आधार पर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा जांच की जा रही थी। मामले में भूपेंद्र सिंह हुड्डा और मोतीलाल वोहरा को आरोपी बनाया गया था। बचाव पक्ष के वकील एसपीएस परमार ने बताया कि अदालत ने सभी तथ्यों और दलीलों पर विचार करने के बाद पाया कि आरोपों को आगे बढ़ाने के लिए पर्याप्त आधार नहीं है। इसी आधार पर दोनों नेताओं को डिस्चार्ज कर दिया गया। उन्होंने यह भी बताया कि इससे पहले 25 फरवरी को हाईकोर्ट से राहत मिलने के बाद पंचकूला की ईडी अदालत में डिस्चार्ज की अर्जी दायर की गई थी, जिस पर अब अंतिम फैसला आया है।

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