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Hisar News: दुष्कर्म के दोषी को 10 साल की सजा
Thu, 30 Jul 2026 12:58 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, हिसार
संवाद न्यूज एजेंसी, हिसार
Updated Thu, 30 Jul 2026 12:58 AM IST
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हिसार। नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुनील जिंदल की अदालत ने बुधवार को दोषी युवक को पॉक्सो एक्ट की धारा 4 के तहत 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी पर करीब 52 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। सदर थाना पुलिस ने वर्ष 2022 में मामला दर्ज कर जांच के बाद आरोपी को गिरफ्तार किया था।
अभियोजन के अनुसार, सदर थाना क्षेत्र के एक गांव में आरोपी पड़ोस में रहने वाली किशोरी को बहला-फुसलाकर एक अन्य मकान में ले गया, जहां उसने उसके साथ दुष्कर्म किया। घटना के बाद पीड़िता ने पूरी बात अपने परिजनों को बताई, जिसके बाद पुलिस को शिकायत दी गई।
शिकायत के आधार पर सदर थाना पुलिस ने पॉक्सो एक्ट सहित संबंधित धाराओं में प्राथमिकी दर्ज की। जांच पूरी होने के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर अदालत में चालान पेश किया। दोनों पक्षों की दलीलें और साक्ष्य सुनने के बाद अदालत ने मंगलवार को आरोपी को दोषी करार दिया।
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अभियोजन के अनुसार, सदर थाना क्षेत्र के एक गांव में आरोपी पड़ोस में रहने वाली किशोरी को बहला-फुसलाकर एक अन्य मकान में ले गया, जहां उसने उसके साथ दुष्कर्म किया। घटना के बाद पीड़िता ने पूरी बात अपने परिजनों को बताई, जिसके बाद पुलिस को शिकायत दी गई।
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शिकायत के आधार पर सदर थाना पुलिस ने पॉक्सो एक्ट सहित संबंधित धाराओं में प्राथमिकी दर्ज की। जांच पूरी होने के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर अदालत में चालान पेश किया। दोनों पक्षों की दलीलें और साक्ष्य सुनने के बाद अदालत ने मंगलवार को आरोपी को दोषी करार दिया।
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