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फैसला: हटाए गए तीनों होमगार्ड बहाल, विभागीय कार्रवाई को बताया अवैध

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Wed, 10 Dec 2025 01:07 AM IST
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Decision: All three dismissed Home Guards reinstated, departmental action called illegal
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हिसार। सिविल जज (जूनियर डिवीजन) सुखवीर कौर की अदालत ने मंगलवार को तीन होमगार्ड जवानों सोनू खान, दर्शन सिंह और श्रवण कुमार को सेवा से हटाने की विभागीय कार्रवाई को मनमाना, अवैध और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विरुद्ध करार देते हुए उनकी सेवा बहाल करने के आदेश दिए हैं। यह फैसला इन जवानों के लिए 9 साल बाद बड़ी राहत लेकर आया है।
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मामला वर्ष 2016 से जुड़ा है, जब विभाग ने तीनों को विभिन्न शाखाओं में कथित परेड अनुपस्थिति और ड्यूटी से गायब रहने का आरोप लगाकर सेवा से हटा दिया था। पीड़ित पक्ष की दलील थी कि उन्हें न कोई नोटिस दिया गया, न ही अपना पक्ष रखने का अवसर मिला। वहीं विभाग ने अदालत में दावा किया कि तीनों जवान लंबे समय तक परेड से अनुपस्थित रहे, इसी कारण उन्हें हटाया गया।
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सुनवाई के दौरान मामला अचानक पलट गया, जब यह तथ्य सामने आया कि वादी नंबर 1 सोनू खान ग्रामीण ब्रांच में तैनात थे, जहां वर्ष 2016 में कोई परेड हुई ही नहीं। यह बात विभागीय गवाह ने भी स्वीकार की। अदालत ने कहा कि ऐसी परेड, जो हुई ही नहीं, उसमें अनुपस्थित दिखाकर हटाना पूरी तरह मनमाना और अवैध है।

इसी तरह दर्शन सिंह और श्रवण कुमार के मामले में भी विभाग कोर्ट के सामने यह स्वीकार करने को मजबूर हुआ कि उन्हें हटाने से पहले कोई शो-कॉज नोटिस जारी नहीं किया गया था। अदालत ने माना कि बिना नोटिस और बिना सुनवाई के कार्रवाई करना प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का सीधा उल्लंघन है।
कोर्ट ने अपने आदेश में स्पष्ट किया कि सोनू और दर्शन के रिकॉर्ड पहले ही विभाग द्वारा जांचे जा चुके हैं और केवल उनका ऑनलाइन ड्यूटी रोस्टर पोर्टल पर रिकॉर्ड अपलोड करना बाकी है। इसलिए इन्हें सेवा जारी रखने का पूरा अधिकार है। वहीं श्रवण कुमार को भी समान परिस्थितियों में हटाया गया था, इसलिए उसकी बहाली भी अनिवार्य है।
अदालत ने विभाग को निर्देश दिया है कि तीनों की सेवा 30 दिनों के भीतर बहाल की जाए और सभी आवश्यक औपचारिकताएं तुरंत पूरी की जाएं।पीड़ित पक्ष के अधिवक्ता ने बताया कि तीनों जवानों को 9 साल बाद न्याय मिला है। हरियाणा होमगार्ड डीजी के आदेश के बाद 2016 से नई भर्तियां बंद थीं, इसके बावजूद हिसार में पुराने होमगार्ड को हटाकर करीब 100 नए होमगार्ड गलत तरीके से भर्ती किए गए। इसे अदालत ने गलत माना है। योगेश सिहाग ने यह भी बताया कि वर्ष 2023 में मुख्यमंत्री मनोहर लाल के जनसंवाद कार्यक्रम में भी सोनू खान ने अपनी बर्खास्तगी का मुद्दा उठाया था।
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