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Hisar News: एक लाख से 60 करोड़ रुपये तक के जीएसटी बकायादारों को कर भुगतान में मिलेगी छूट
संवाद न्यूज एजेंसी, हिसार
Updated Mon, 01 Jun 2026 12:50 AM IST
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हिसार। जीएसटी बकायादारों को राहत देने के लिए सरकार ने एकमुश्त निपटान स्कीम (ओटीएम) लागू करने का निर्णय लिया है। यह योजना 1 जून से 28 सितंबर 2026 तक 120 दिनों के लिए प्रभावी रहेगी। इसके तहत पुराने कर बकायों का निपटान किया जाएगा, जिससे लंबित मामलों में कमी आने और जीएसटी संग्रहण को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी।
उपायुक्त महेंद्र पाल ने बताया कि वर्ष 2025 की निपटान योजना को व्यापारियों ने अच्छा समर्थन दिया था जिसमें 1,15,223 करदाताओं ने लाभ उठाया था। इसी सफलता के आधार पर सरकार ने यह नई योजना शुरू की है। योजना के तहत एक लाख से 60 करोड़ रुपये तक के कर बकायेदारों को छूट का लाभ मिलेगा।
जीएसटी बकाया छूट के लिए ये बनाया स्लैब
योजना के अंतर्गत हरियाणा सामान्य बिक्री कर अधिनियम, 1973 के मामलों में एक लाख रुपये तक की कर देयता पर 100 प्रतिशत कर, ब्याज एवं जुर्माना माफी प्रदान की जाएगी जबकि अन्य मामलों में 70 प्रतिशत कर छूट दी जाएगी। छह अधिनियमों के तहत एक लाख रुपये तक की बकाया कर राशि पर 100 प्रतिशत कर, ब्याज एवं जुर्माना माफी मिलेगी। एक लाख से 10 लाख रुपये तक के मामलों में 60 प्रतिशत, 10 लाख से एक करोड़ रुपये तक 50 प्रतिश, एक करोड़ से 10 करोड़ रुपये तक 40 प्रतिशत, 10 करोड़ से 30 करोड़ रुपये तक 35 प्रतिशत व 30 करोड़ से 60 करोड़ रुपये तक 30 प्रतिशत कर छूट प्रदान की जाएगी।
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60 करोड़ रुपये से अधिक के मामलों में नहीं मिलेगी कर छूट
उपायुक्त ने बताया कि 60 करोड़ रुपये से अधिक के मामलों में कर छूट लागू नहीं होगी। प्रत्येक आवेदक को पूर्ववर्ती स्लैबों में उपलब्ध छूट का पूर्ण लाभ भी मिलेगा। बकाया राशि से संबंधित आदेश के विरुद्ध अपील या न्यायालय मुकदमों में शामिल करदाता भी लंबित अपील अथवा मुकदमा वापस लेने की शर्त पर इस योजना का लाभ उठा सकेंगे।
उपायुक्त महेंद्र पाल ने बताया कि वर्ष 2025 की निपटान योजना को व्यापारियों ने अच्छा समर्थन दिया था जिसमें 1,15,223 करदाताओं ने लाभ उठाया था। इसी सफलता के आधार पर सरकार ने यह नई योजना शुरू की है। योजना के तहत एक लाख से 60 करोड़ रुपये तक के कर बकायेदारों को छूट का लाभ मिलेगा।
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जीएसटी बकाया छूट के लिए ये बनाया स्लैब
योजना के अंतर्गत हरियाणा सामान्य बिक्री कर अधिनियम, 1973 के मामलों में एक लाख रुपये तक की कर देयता पर 100 प्रतिशत कर, ब्याज एवं जुर्माना माफी प्रदान की जाएगी जबकि अन्य मामलों में 70 प्रतिशत कर छूट दी जाएगी। छह अधिनियमों के तहत एक लाख रुपये तक की बकाया कर राशि पर 100 प्रतिशत कर, ब्याज एवं जुर्माना माफी मिलेगी। एक लाख से 10 लाख रुपये तक के मामलों में 60 प्रतिशत, 10 लाख से एक करोड़ रुपये तक 50 प्रतिश, एक करोड़ से 10 करोड़ रुपये तक 40 प्रतिशत, 10 करोड़ से 30 करोड़ रुपये तक 35 प्रतिशत व 30 करोड़ से 60 करोड़ रुपये तक 30 प्रतिशत कर छूट प्रदान की जाएगी।
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उपायुक्त ने बताया कि 60 करोड़ रुपये से अधिक के मामलों में कर छूट लागू नहीं होगी। प्रत्येक आवेदक को पूर्ववर्ती स्लैबों में उपलब्ध छूट का पूर्ण लाभ भी मिलेगा। बकाया राशि से संबंधित आदेश के विरुद्ध अपील या न्यायालय मुकदमों में शामिल करदाता भी लंबित अपील अथवा मुकदमा वापस लेने की शर्त पर इस योजना का लाभ उठा सकेंगे।