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Hisar News: प्रॉपर्टी आईडी स्व प्रमाणित होने पर मिलेगा छूट का लाभ

संवाद न्यूज एजेंसी, हिसार Updated Mon, 01 Jun 2026 12:57 AM IST
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The benefit of discount will be available if the property ID is self-certified.
हांसी नगर परिषद की प्रॉपर्टी टैक्स ब्रांच में प्रॉपर्टी आईडी को सेल्फ सर्टिफाइड करते इंचार्ज। 
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हांसी। प्रॉपर्टी टैक्स में 100 प्रतिशत ब्याज माफी योजना के तहत प्रतिदिन 4 से 5 लाख रुपये का टैक्स जमा हो रहा है। इस योजना का लाभ प्रॉपर्टी आईडी को स्व प्रमाणित करने पर ही उठाया जा सकता है। नगर परिषद ने प्रॉपर्टी आईडी को स्व प्रमाणित करने के लिए करीब 8 कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई है। जो लोगों की आईडी को सेल्फ सर्टिफाइड कर रहे हैं।

सरकार की तरफ से प्रॉपर्टी टैक्स के 15 वर्ष की बकाया राशि पर 100 प्रतिशत ब्याज माफी की गई है। छूट एकमुश्त टैक्स भरने पर आगामी 30 जून तक वैध है। 15 दिन पहले इसकी घोषणा की गई थी। जिसके बाद से ही कार्यालय में टैक्स जमा करवाने वाले लोगों की भारी भीड़ उमड़ रही है। लेकिन इस योजना का लाभ स्व प्रमाणित घोषित प्रॉपर्टी आईडी को ही मिलेगा।
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ऐसे में नगर परिषद प्रशासन ने इस पूरी प्रक्रिया को सरल और तेज बनाने के लिए पुख्ता प्रबंध किए हैं ताकि दफ्तर आने वाले नागरिकों को लंबी लाइनों में न लगना पड़े और उनके काम समय पर पूरे हो सकें। प्रॉपर्टी आईडी को स्व प्रमाणित करने के कार्य को सुचारु रूप से चलाने के लिए नगर परिषद ने विशेष रूप से डी-ग्रुप के 8 कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई है। ये कर्मचारी कार्यालय में आने वाले लोगों के दस्तावेजों की जांच करने, प्रॉपर्टी आईडी को अपडेट करने और सेल्फ सर्टिफिकेशन की प्रक्रिया को पूरा करवाने में सीधे तौर पर मदद कर रहे हैं।
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साथ ही जो प्रॉपर्टी आईडी अब तक स्व प्रमाणित नहीं हुई हैं, उनके मालिकों को फोन करके स्व प्रमाणित करवाई जा रही हैं। वहीं एनडीसी पोर्टल के जरिए भी आमजन घर बैठे अपनी प्रॉपर्टी आईडी को स्व प्रमाणित घोषित कर सकते हैं।


मौजूदा टैक्स पर है 10 प्रतिशत की छूट
इसके अतिरिक्त वर्तमान वित्त वर्ष 2026-27 के संपत्ति कर पर भी 31 जुलाई तक 10 प्रतिशत की छूट दी जा रही है। पुराना टैक्स भरने के साथ जहां ब्याज माफी का लाभ मिलेगा। वहीं चालू वित्त वर्ष का टैक्स भरने पर भी छूट मिलेगी।


टैक्स भरें, सीलिंग से बचें
30 जून तक ब्याज माफी छूट का लाभ उठाएं। आमजन से अपील है कि अपना बकाया प्रॉपर्टी टैक्स समय से जमा करवाएं। वहीं 31 जुलाई तक लोग टैक्स भरें, उसके बाद सीलिंग कार्रवाई शुरू होगी। - राजेंद्र सोनी, कार्यकारी अधिकारी, नगर परिषद।
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