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Hisar News: वकीलों का गुस्सा फूटा, अदालतों में कल काम नहीं करेंगे वकील

संवाद न्यूज एजेंसी, हिसार Updated Sun, 01 Feb 2026 12:21 AM IST
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Lawyers' anger erupted; they will not work in the courts tomorrow.
नारनौंद में प्रदर्शन करते वकील।
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नारनौंद (हांसी)। बार एसोसिएशन के प्रधान को नोटिस जारी करने के विरोध मेंं एसडीएम के खिलाफ गुस्सा फूट पड़ा। बार एसोसिएशन ने एसडीएम पर बाहरी तत्वों को बुलाकर वकीलों की सीटों को जेसीबी से तुड़वाने का धमकी देने का आरोप लगाया है। इस समस्या के हल के लिए बार एसोसिएशन कार्यकारिणी के सदस्य एसडीएम से मिले। आपसी सहमति नहीं बनने पर वकीलों ने सोमवार से अदालतों में काम नहीं करने का निर्णय लिया है।
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हांसी जिला बार एसोसिएशन के अध्यक्ष पवन रापड़िया, नारनौंद बार एसोसिएशन के अध्यक्ष ज्ञानप्रकाश लोहान आदि ने बताया कि एसडीएम ने वकीलों की सीटों को हटाने के लिए नायब तहसीलदार को ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त किया है। साथ ही नगर पालिका नारनौंद के कर्मचारियों को ट्रैक्टर लेकर वकीलों के शेड हटाने के आदेश दिए थे। वकीलों का कहना है कि मौके पर भारी पुलिस बल भी बुलाया गया।
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इस घटना के संबंध में बार एसोसिएशन ने बताया कि वकील कोर्ट परिसर में अपने प्रधान को कथित तौर पर गैरकानूनी नोटिस जारी करने के विरोध में शांतिपूर्ण तरीके से एकत्र हुए थे। इसी दौरान नारनौंद थाना प्रभारी रमेश कुमार पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। बार एसोसिएशन का कहना है कि वकील किसी भी प्रकार का गैरकानूनी कार्य नहीं कर रहे थे। सभी वकील एक स्वर में अपनी गिरफ्तारी देने के लिए भी तैयार हो गए।
बार एसोसिएशन ने कहा कि एसडीएम को जारी नोटिस को वापस लेकर वकीलों से माफी मांगनी चाहिए। वकीलों ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि सोमवार को नारनौंद, हांसी और हिसार के न्यायालयों में सोमवार को अधिवक्ता कार्य से विरत रहेंगे। एसडीएम के खिलाफ कार्रवाई के लिए वकीलों का एक प्रतिनिधिमंडल मुख्यमंत्री से भी मुलाकात करेगा। इस दौरान कृष्ण काजल, एडवोकेट संदीप लोहान, अमनदीप ढांडा, संदीप गौतम, नरेश श्योराण, प्रदीप लोहान, कृष्ण कौशिक, जयंत रापड़िया, रविंद्र भांभू आदि मौजूद रहे।


टिन से बने अनधिकृत केबिनों से दुर्घटना की आशंका
एसडीएम नारनौंद विकास यादव ने कहा कि नारनौंद उपमंडल में न्यायालय के उद्घाटन के बाद बार एसोसिएशन की ओर से नए शेड में अधिवक्ताओं को स्थान आवंटन के लिए लॉटरी प्रक्रिया अपनाई गई, जिससे कई सक्रिय अधिवक्ताओं को जगह नहीं मिल पाई और असंतोष की स्थिति बनी। परिसर में स्थान की कमी को देखते हुए आवंटन के लिए केवल संयोग आधारित लॉटरी के बजाय तथ्यात्मक, तार्किक और प्रासंगिक मानदंडों के आधार पर नई प्रक्रिया अपनाकर कानूनी प्रक्रिया का पालन करने का अनुरोध किया गया है। उन्होंने बताया कि परिसर में टिन से बने अनधिकृत केबिनों से दुर्घटना की आशंका है, इसलिए इन्हें हटाने के लिए सार्वजनिक परिसर अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी।
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