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Hisar News: अभिलेखों का किया जाएगा सत्यापन
Sun, 02 Aug 2026 02:00 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, हिसार
संवाद न्यूज एजेंसी, हिसार
Updated Sun, 02 Aug 2026 02:00 AM IST
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हिसार। दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम (डीएचबीवीएन) ने अनुबंध और आउटसोर्स कर्मचारियों के सेवा अभिलेखों के सत्यापन के लिए विशेष अभियान शुरू किया है। यह अभियान हरियाणा संविदा कर्मचारी (सेवा सुरक्षा) अधिनियम-2024 तथा राज्य सरकार के निर्देशों के तहत चलाया जा रहा है। इसके लिए निगम के 11 ऑपरेशन सर्किलों, चार गैर-ऑपरेशन कार्यालयों और मुख्यालय स्तर पर स्क्रूटनी समितियां गठित की गई हैं।
डीएचबीवीएन के प्रबंध निदेशक विक्रम सिंह ने जारी आदेश में कहा कि प्रत्येक अनुबंध और एचकेआरएन कर्मचारी के सेवा अभिलेखों का सत्यापन पूरी पारदर्शिता के साथ किया जाएगा। उन्होंने सभी अधिकारियों को निर्धारित समय में प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश दिए। साथ ही स्पष्ट किया कि सत्यापन में लापरवाही, त्रुटि या अनावश्यक देरी स्वीकार नहीं की जाएगी।
प्रत्येक ऑपरेशन सर्किल में अधीक्षण अभियंता को समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। कार्यकारी अभियंता, डीडीओ, मंडलीय लेखाकार, अधीक्षक और सहायक सदस्य होंगे। मुख्यालय स्तर पर भी अलग स्क्रूटनी समिति गठित की गई है।
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अपूर्ण मामलों पर होगी अनुशासनात्मक कार्रवाई
समितियां कर्मचारियों के सेवा अभिलेख, नियुक्ति आदेश, सेवा की निरंतरता, शैक्षणिक योग्यता, अनुभव, आयु और अन्य पात्रता संबंधी दस्तावेजों का सत्यापन करेंगी। यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि कर्मचारी नियुक्ति के समय सभी निर्धारित पात्रता शर्तों को पूरा करता हो। प्रत्येक समिति को प्रतिदिन कम से कम 30 मामलों का सत्यापन करना होगा। सत्यापित प्रकरण आवश्यक अंडरटेकिंग के साथ मुख्यालय भेजे जाएंगे।
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डीएचबीवीएन के प्रबंध निदेशक विक्रम सिंह ने जारी आदेश में कहा कि प्रत्येक अनुबंध और एचकेआरएन कर्मचारी के सेवा अभिलेखों का सत्यापन पूरी पारदर्शिता के साथ किया जाएगा। उन्होंने सभी अधिकारियों को निर्धारित समय में प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश दिए। साथ ही स्पष्ट किया कि सत्यापन में लापरवाही, त्रुटि या अनावश्यक देरी स्वीकार नहीं की जाएगी।
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प्रत्येक ऑपरेशन सर्किल में अधीक्षण अभियंता को समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। कार्यकारी अभियंता, डीडीओ, मंडलीय लेखाकार, अधीक्षक और सहायक सदस्य होंगे। मुख्यालय स्तर पर भी अलग स्क्रूटनी समिति गठित की गई है।
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अपूर्ण मामलों पर होगी अनुशासनात्मक कार्रवाई
समितियां कर्मचारियों के सेवा अभिलेख, नियुक्ति आदेश, सेवा की निरंतरता, शैक्षणिक योग्यता, अनुभव, आयु और अन्य पात्रता संबंधी दस्तावेजों का सत्यापन करेंगी। यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि कर्मचारी नियुक्ति के समय सभी निर्धारित पात्रता शर्तों को पूरा करता हो। प्रत्येक समिति को प्रतिदिन कम से कम 30 मामलों का सत्यापन करना होगा। सत्यापित प्रकरण आवश्यक अंडरटेकिंग के साथ मुख्यालय भेजे जाएंगे।