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Hisar News: किसानों को राहत, फसल बेचने के लिए तीन लोगों को कर सकेंगे अधिकृत

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Fri, 20 Mar 2026 12:22 AM IST
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Relief for Farmers: They Can Now Authorize Three Individuals to Sell Their Crops
नई अनाज मंडी में बारिश के दौरान शेड के नीचे रखी सरसों।
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हिसार। प्रदेश सरकार ने मंडी में फसल बेचने के लिए आने वाले किसानों को बड़ी राहत दी है। अब मंडी से गेट पास लेने के लिए बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन में किसान अपनी जगह परिवार के सदस्य, किसी परिचित व्यक्ति या आढ़ती को भी अधिकृत कर सकेगा। अधिकृत व्यक्ति किसान की फसल मंडी में लेकर आएगा और बायोमेट्रिक मशीन पर अपना अंगूठा लगाकर सत्यापन कराएगा जिसके बाद गेट पास जारी किया जाएगा। किसानों और आढ़तियों के विरोध के बाद सरकार ने यह निर्णय लिया है।
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प्रदेश की मंडियों में 28 मार्च से सरसों की खरीद शुरू हो जाएगी। सरसों और गेहूं की खरीद के लिए सरकार ने मंडी के गेट पर बायोमेट्रिक मशीन लगाने का फैसला किया है। नए नियमों के अनुसार मंडी में फसल लेकर आने वाले किसान को सबसे पहले उस वाहन की फोटो खिंचवानी होगी जिसमें फसल लाई जा रही है। वाहन पर रजिस्ट्रेशन नंबर होना भी अनिवार्य रहेगा।
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दूसरे नियम के तहत जिस किसान के नाम गिरदावरी दर्ज है और मेरी फसल मेरा ब्योरा पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन है उसी के आधार पर फसल का मिलान किया जाएगा। इसके बाद ही बायोमेट्रिक मशीन पर अंगूठे का सत्यापन होगा और किसान को गेट पास मिलेगा। पहले नियम के अनुसार किसान का स्वयं फसल लेकर मंडी आना जरूरी था लेकिन अब इसमें आंशिक बदलाव किया गया है। अब किसान अपनी जगह फसल बेचने के लिए परिवार के किसी सदस्य, परिचित व्यक्ति या आढ़ती को अधिकृत कर सकता है। अधिकृत व्यक्ति किसान की जगह बायोमेट्रिक मशीन पर अपना फिंगर प्रिंट देकर सत्यापन करवा सकेगा। नियमों में इस बदलाव से किसानों और आढ़तियों को कुछ हद तक राहत मिली है। संवाद

सरसों खरीद से पहले जारी की गईं हिदायतें
मंडी में अभी सरसों की खरीद शुरू नहीं हुई है। उससे पहले सरकार ने कई जरूरी हिदायतें जारी की हैं। मंडी गेट पर बायोमेट्रिक मशीनें लगाई जाएंगी। नए नियमों के तहत किसान खुद फसल लेकर आने के बजाय तीन अन्य लोगों को मंडी में फसल बेचने के लिए अधिकृत कर सकता है। बायोमेट्रिक सत्यापन के दौरान उन्हीं के फिंगर प्रिंट लिए जाएंगे।

मंडी में अभी सरसों की खरीद शुरू नहीं हुई है। उससे पहले सरकार ने जरूरी दिशा-निर्देश जारी किए हैं। किसान खुद फसल लेकर आने की बजाय तीन अन्य लोगों को अधिकृत कर सकता है और उनके फिंगर प्रिंट के आधार पर बायोमेट्रिक सत्यापन किया जाएगा।
- अशोक कुमार, अनाज मंडी सुपरवाइजर, हिसार।
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