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Hisar News: नहरी पानी विवाद में हत्या के तीन दोषियों को उम्रकैद

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Wed, 18 Feb 2026 02:45 AM IST
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Three convicted of murder in canal water dispute get life imprisonment
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हिसार। सेशन जज अलका मलिक की अदालत ने गांव रावलवास कलां निवासी सुरेश की हत्या के मामले में मंगलवार को गांव के ही दोषी सरजीत, सत्येंद्र और सतबीर को उम्रकैद की सजा सुनाई। अदालत ने तीनों दोषियों पर एक-एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना अदा न करने पर उन्हें अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
थाना सदर पुलिस में वर्ष 2021 में आईपीसी की धारा 147, 148, 149, 323 और 302 के तहत मामला दर्ज किया गया था। पुलिस जांच में सामने आया कि आरोपी सरजीत और उसके परिवार का सुरेश के साथ नहरी पानी के बंटवारे को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा था। इसी रंजिश के चलते आरोपियों ने एकजुट होकर सुरेश पर जानलेवा हमला कर दिया।
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हमले में सुरेश को गंभीर चोटें आईं और परिजन उसे उपचार के लिए अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां उसने दम तोड़ दिया। घटना के बाद गांव में तनाव का माहौल बन गया था। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने ठोस साक्ष्य और गवाह पेश किए, जिसके आधार पर अदालत ने 10 फरवरी को तीनों को दोषी ठहराया था। मंगलवार को सजा पर फैसला सुनाते हुए कोर्ट ने तीनों को उम्रकैद की सजा सुनाई।
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