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Jind News: डिपो में डेढ़ साल बाद 45,750 हैप्पी कार्ड पहुंचे
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30जेएनडी15-बस अड्डे पर खड़ी रोडवेज बसें, जिनमें हैप्पी कार्ड से निशुल्क सफर कर सकते हैं। संवाद
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जींद।
रोडवेज निदेशालय से डिपो में डेढ़ साल बाद 45 हजार 750 हैप्पी कार्ड पहुंचे हैं। पहले वाले हैप्पी कार्ड में से अभी भी 4,900 से ज्यादा का वितरण पात्र लोगों को देना बाकी है। जिले में 1,07,401 हैप्पी कार्ड बने थे जिसमें से 1,02,580 कार्ड पात्र लोगों को दिए जा चुके हैं।
हैप्पी कार्ड के पात्र लोगों के मोबाइल नंबर पर निदेशालय की तरफ से ओटीपी आएगा। इसके बाद डिपो में आकर कार्ड को सक्रिय करवाना होगा। सरकार ने अंत्योदय परिवारों के लिए मार्च 2024 में हैप्पी कार्ड योजना शुरू की थी। योजना के तहत पात्र व्यक्ति रोडवेज बसों में साल में एक हजार किलोमीटर सफर कर सकता है।
गौरतलब है कि सरकार ने अंत्योदय परिवारों के लिए रोडवेज बसों में एक वर्ष में एक हजार किलोमीटर की मुफ्त यात्रा की सुविधा दी है। इस सुविधा का लाभ उठाने के लिए हैप्पी कार्ड बनाए जाते हैं। हरियाणा सरकार की ओर से आमजन को सस्ती, सुरक्षित और पारदर्शी परिवहन सुविधा उपलब्ध कराने की दिशा में यह कदम उठाया गया है।
हैप्पी कार्ड के पात्र होने के लिए शर्तें
लाभार्थी हरियाणा का स्थायी निवासी होना चाहिए। उनके पास परिवार पहचान पत्र (पीपीपी) होनी जरूरी है। एक लाख रुपये वार्षिक आय तक वाला व्यक्ति हैप्पी कार्ड के लिए आवेदन कर सकता है। इसके अलावा आवेदक अंत्योदय परिवार के अंतर्गत आना चाहिए।
हैप्पी कार्ड के लिए ऐसे करें आवेदन
व्यक्ति को अटल सेवा केंद्र से ऑनलाइन आवेदन करना होता है। इसके अलावा हरियाणा परिवहन विभाग की वेबसाइट पर जाकर कार्ड के लिए ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। कार्ड बनने पर पात्र व्यक्ति के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर संदेश आता है। बस स्टैंड में आवेदक को आइडी के साथ पहुंचकर 50 रुपये शुल्क अदा करने पर कार्ड एक्टिवेट कर सौंप दिया जाता है।
वर्जन
निदेशालय की तरफ से डिपो में 45,750 नए हैप्पी कार्ड भेजे हैं। जिन लोगों के कार्ड बन चुके हैं, वह बस स्टैंड परिसर में आकर अपना कार्ड ले सकते हैं।
-राहुल जैन, महाप्रबंधक, रोडवेज डिपो जींद
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रोडवेज निदेशालय से डिपो में डेढ़ साल बाद 45 हजार 750 हैप्पी कार्ड पहुंचे हैं। पहले वाले हैप्पी कार्ड में से अभी भी 4,900 से ज्यादा का वितरण पात्र लोगों को देना बाकी है। जिले में 1,07,401 हैप्पी कार्ड बने थे जिसमें से 1,02,580 कार्ड पात्र लोगों को दिए जा चुके हैं।
हैप्पी कार्ड के पात्र लोगों के मोबाइल नंबर पर निदेशालय की तरफ से ओटीपी आएगा। इसके बाद डिपो में आकर कार्ड को सक्रिय करवाना होगा। सरकार ने अंत्योदय परिवारों के लिए मार्च 2024 में हैप्पी कार्ड योजना शुरू की थी। योजना के तहत पात्र व्यक्ति रोडवेज बसों में साल में एक हजार किलोमीटर सफर कर सकता है।
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गौरतलब है कि सरकार ने अंत्योदय परिवारों के लिए रोडवेज बसों में एक वर्ष में एक हजार किलोमीटर की मुफ्त यात्रा की सुविधा दी है। इस सुविधा का लाभ उठाने के लिए हैप्पी कार्ड बनाए जाते हैं। हरियाणा सरकार की ओर से आमजन को सस्ती, सुरक्षित और पारदर्शी परिवहन सुविधा उपलब्ध कराने की दिशा में यह कदम उठाया गया है।
हैप्पी कार्ड के पात्र होने के लिए शर्तें
लाभार्थी हरियाणा का स्थायी निवासी होना चाहिए। उनके पास परिवार पहचान पत्र (पीपीपी) होनी जरूरी है। एक लाख रुपये वार्षिक आय तक वाला व्यक्ति हैप्पी कार्ड के लिए आवेदन कर सकता है। इसके अलावा आवेदक अंत्योदय परिवार के अंतर्गत आना चाहिए।
हैप्पी कार्ड के लिए ऐसे करें आवेदन
व्यक्ति को अटल सेवा केंद्र से ऑनलाइन आवेदन करना होता है। इसके अलावा हरियाणा परिवहन विभाग की वेबसाइट पर जाकर कार्ड के लिए ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। कार्ड बनने पर पात्र व्यक्ति के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर संदेश आता है। बस स्टैंड में आवेदक को आइडी के साथ पहुंचकर 50 रुपये शुल्क अदा करने पर कार्ड एक्टिवेट कर सौंप दिया जाता है।
वर्जन
निदेशालय की तरफ से डिपो में 45,750 नए हैप्पी कार्ड भेजे हैं। जिन लोगों के कार्ड बन चुके हैं, वह बस स्टैंड परिसर में आकर अपना कार्ड ले सकते हैं।
-राहुल जैन, महाप्रबंधक, रोडवेज डिपो जींद