सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Kaithal News ›   If you take your private vehicle to the bus stand, you will be fined.

Kaithal News: बस अड्डे पर निजी वाहन ले गए तो कटेगा चालान

संवाद न्यूज एजेंसी, कैथल Updated Fri, 06 Feb 2026 02:28 AM IST
विज्ञापन
If you take your private vehicle to the bus stand, you will be fined.
विज्ञापन
संवाद न्यूज एजेंसी
Trending Videos

कैथल। बस अड्डा परिसर में बसों के लिए निर्धारित प्रवेश द्वार से निजी वाहनों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाया गया है। यदि कोई वाहन चालक रोडवेज कर्मचारियों को नजरअंदाज कर बूथों की ओर वाहन लेकर गया, तो पुलिस की ओर से तुरंत चालान किया जाएगा। इसका खामियाजा वाहन चालक को भुगतना पड़ेगा।

गौरतलब है कि करीब 20 दिन पहले ही बस अड्डा के मुख्य गेट से निजी वाहनों की एंट्री पर रोक लगा दी गई थी। इसके लिए प्रवेश द्वार पर बैरिकेड्स भी लगाए गए हैं, लेकिन इसके बावजूद कुछ निजी वाहन चालक कर्मचारियों से बहस व झगड़ा कर जबरन वाहनों को बस बूथों की तरफ ले जाते हैं। इससे बस अड्डा परिसर में हादसों का खतरा बना रहता है।
विज्ञापन
विज्ञापन


हादसों की आशंका को देखते हुए रोडवेज प्रबंधन ने पुलिस की सहायता लेने का निर्णय लिया है। अब नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। बस अड्डा परिसर में यात्रियों को छोड़ने व लेने के लिए पार्किंग की ओर से एक अलग गेट खोला गया है। इस गेट का उपयोग विशेष रूप से बुजुर्गों, बीमारों और अन्य जरूरतमंद यात्रियों के लिए किया जा सकता है। रोडवेज कर्मचारियों के अनुसार पहले निजी वाहन चालक बसों के आगे-पीछे वाहन खड़े कर देते थे, जिससे बसें निकालने में दिक्कत होती थी।
निजी वाहनों का बस अड्डा के बूथों की ओर जाना पूरी तरह प्रतिबंधित है। यदि कोई वाहन चालक जबरन वाहन लेकर बसों के बीच खड़ा करता है, तो पुलिस की मदद से उसका चालान किया जाएगा। नियमों का सख्ती से पालन कराया जाएगा। -विपुल कुमार, ट्रैफिक मैनजर
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Election
एप में पढ़ें

Followed