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Karnal News: प्रॉपर्टी टैक्स एकमुश्त जमा कराने पर 100 प्रतिशत छूट, इस दायरे में शहर की करीब 70 प्रतिशत प्रॉपर्टी

Mon, 18 May 2026 01:59 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, करनाल
संवाद न्यूज एजेंसी, करनाल Updated Mon, 18 May 2026 01:59 AM IST
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100% rebate on property tax payment in lump sum, covering about 70% of the city's properties
माई सिटी रिपोर्टर
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पानीपत। नगर निगम ने प्रॉपर्टी टैक्स में छूट दी है। अब एकमुश्त टैक्स राशि जमा कराने पर 100 प्रतिशत की छूट मिलेगी। वहीं देरी से भुगतान पर 1.5 प्रतिशत प्रति माह ब्याज लगाया जाएगा। शहर में ऐसे करीब 70 प्रतिशत प्रॉपर्टीधारक हैं। नगर निगम अब लोगों को जागरूक करेगा।

नगर निगम की शहर में करीब 1.85 लाख प्रॉपर्टी आईडी हैं। इनमें 1.44 लाख पर निर्माण हैं। इनमें करीब 93 हजार आवासीय और 20 हजार व्यवसायिक प्रॉपर्टी हैं। नगर निगम ने पिछले वित्त वर्ष में प्रॉपर्टी टैक्स के लिए पूरा अभियान चलाया था। निगम को 40 करोड़ में से करीब 32 करोड़ रुपये का राजस्व मिला था। यह पिछले सालों से अधिक है। निगम ने इस साल भी प्रॉपर्टी टैक्स रिकवरी का लक्ष्य 40 करोड़ रुपये रखा है। शहरी स्थानीय निकाय विभाग ने अब टैक्स में छूट दे दी है। अब 2010-11 से 2024-25 तक के बकाया पर 100 प्रतिशत ब्याज माफी है। इसके लिए पूरा बकाया 30 जून तक जमा करना होगी। इसके साथ प्रॉपर्टी डिटेल पोर्टल पर खुद सत्यापित करनी होगी। निगम आयुक्त डॉ. पंकज ने बताया कि लोगों से अपील है कि आगे आकर अपना प्रॉपर्टी टैक्स जमा कराए। निगम इसके बाद जुर्माना लगाने के साथ प्रॉपर्टी को सील करेगा।
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प्रॉपर्टी टैक्स एकमुश्त जमा कराने पर मिलेगी 100 प्रतिशत छूट, करीब 70 प्रतिशत प्रॉपर्टीधारक को मिलेगा फायदा
माई सिटी रिपोर्टर पानीपत। नगर निगम ने प्रॉपर्टी टैक्स में छूट दी है। अब एकमुश्त टैक्स राशि जमा कराने पर 100 प्रतिशत की छूट मिलेगी। वहीं देरी से भुगतान पर 1.5 प्रतिशत प्रति माह ब्याज लगाया जाएगा। शहर में ऐसे करीब 70 प्रतिशत प्रॉपर्टीधारक हैं। नगर निगम अब लोगों को जागरूक करेगा।
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नगर निगम की शहर में करीब 1.85 लाख प्रॉपर्टी आईडी हैं। इनमें 1.44 लाख पर निर्माण हैं। इनमें करीब 93 हजार आवासीय और 20 हजार व्यवसायिक प्रॉपर्टी हैं। नगर निगम ने पिछले वित्त वर्ष में प्रॉपर्टी टैक्स के लिए पूरा अभियान चलाया था। निगम को 40 करोड़ में से करीब 32 करोड़ रुपये का राजस्व मिला था। यह पिछले सालों से अधिक है। निगम ने इस साल भी प्रॉपर्टी टैक्स रिकवरी का लक्ष्य 40 करोड़ रुपये रखा है। शहरी स्थानीय निकाय विभाग ने अब टैक्स में छूट दे दी है। अब 2010-11 से 2024-25 तक के बकाया पर 100 प्रतिशत ब्याज माफी है। इसके लिए पूरा बकाया 30 जून तक जमा करना होगी। इसके साथ प्रॉपर्टी डिटेल पोर्टल पर खुद सत्यापित करनी होगी। निगम आयुक्त डॉ. पंकज ने बताया कि लोगों से अपील है कि आगे आकर अपना प्रॉपर्टी टैक्स जमा कराए। निगम इसके बाद जुर्माना लगाने के साथ प्रॉपर्टी को सील करेगा।
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