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Karnal News: सीमेंट प्लांट पर्यावरण के मानक पर खरा नहीं, नोटिस जारी
Mon, 18 May 2026 01:54 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, करनाल
संवाद न्यूज एजेंसी, करनाल
Updated Mon, 18 May 2026 01:54 AM IST
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माई सिटी रिपोर्टर
पानीतप। श्री सीमेंट प्लांट पर्यावरण के मानकों पर खरा नहीं उतरा। एनजीटी के आदेश पर केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की संयुक्त टीम की जांच में इसका खुलासा हुआ है। संयुक्त समिति की रिपोर्ट के आधार पर एनजीटी ने कार्रवाई के आदेश दिए हैं। हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने सीमेंट प्लांट को नोटिस जारी कर 15 दिन में जवाब मांगा है। संतोषजनक जवाब न मिलने पर जल, वायु और पर्यावरण संरक्षण अधिनियमों के तहत कानूनी कार्रवाई और भारी जुर्माना लगाने की चेतावनी दी है।
नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में सुनील कश्यप की शिकायत पर सुनवाई चल रही है। हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने अपनी ताजा रिपोर्ट पेश की है। बोर्ड ने इकाई पर पर्यावरण क्षतिपूर्ति लगाने के लिए पर्यावरण मुआवजा सलाहकार समिति को सिफारिश की है। इसके अतिरिक्त केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सीमेंट प्लांट संबंधी दिशा-निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने के लिए भी सख्त हिदायत दी है। रिपोर्ट में कहा कि श्री सीमेंट प्लांट यूनिट में पर्यावरण प्रदूषण मानकों की अनदेखी की जा रही है। इस मामले 25 फरवरी को सुनवाई के बाद टीम ने निरीक्षण किया था। इसमें सामने आया था कि सीमेंट और राख के रके धूल उड़ रहे हैं। ट्रक पार्किंग और लोडिंग क्षेत्र में धूल को नियंत्रित नहीं किया जा रहा है। पानी के छिड़काव यंत्र स्थापित करने की जरूरत है।
हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के एएई कुलदीप ने बताया कि इकाई को अपना जवाब 15 दिन में देना होगा। इसके बाद आगामी कार्रवाई तय की जाएगी।
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पानीतप। श्री सीमेंट प्लांट पर्यावरण के मानकों पर खरा नहीं उतरा। एनजीटी के आदेश पर केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की संयुक्त टीम की जांच में इसका खुलासा हुआ है। संयुक्त समिति की रिपोर्ट के आधार पर एनजीटी ने कार्रवाई के आदेश दिए हैं। हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने सीमेंट प्लांट को नोटिस जारी कर 15 दिन में जवाब मांगा है। संतोषजनक जवाब न मिलने पर जल, वायु और पर्यावरण संरक्षण अधिनियमों के तहत कानूनी कार्रवाई और भारी जुर्माना लगाने की चेतावनी दी है।
नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में सुनील कश्यप की शिकायत पर सुनवाई चल रही है। हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने अपनी ताजा रिपोर्ट पेश की है। बोर्ड ने इकाई पर पर्यावरण क्षतिपूर्ति लगाने के लिए पर्यावरण मुआवजा सलाहकार समिति को सिफारिश की है। इसके अतिरिक्त केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सीमेंट प्लांट संबंधी दिशा-निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने के लिए भी सख्त हिदायत दी है। रिपोर्ट में कहा कि श्री सीमेंट प्लांट यूनिट में पर्यावरण प्रदूषण मानकों की अनदेखी की जा रही है। इस मामले 25 फरवरी को सुनवाई के बाद टीम ने निरीक्षण किया था। इसमें सामने आया था कि सीमेंट और राख के रके धूल उड़ रहे हैं। ट्रक पार्किंग और लोडिंग क्षेत्र में धूल को नियंत्रित नहीं किया जा रहा है। पानी के छिड़काव यंत्र स्थापित करने की जरूरत है।
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हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के एएई कुलदीप ने बताया कि इकाई को अपना जवाब 15 दिन में देना होगा। इसके बाद आगामी कार्रवाई तय की जाएगी।