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Karnal News: महिला से पर्स छीनने वाले आरोपी को कोर्ट ने सुनाई सजा

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Wed, 20 May 2026 02:10 AM IST
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Court sentenced the accused who snatched the purse from the woman.
नारायणगढ़। स्थानीय अदालत ने पतरेहड़ी गांव के पास एक महिला से झपटमारी करने वाले आरोपी को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई है। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी डॉ. जितेंद्र कुमार की अदालत ने आरोपी द्वारा अपना गुनाह कबूल करने के बाद उसे दोषी ठहराया। कोर्ट ने मामले की परिस्थितियों को देखते हुए आरोपी को उतनी ही अवधि की जेल की सजा सुनाई, जितनी वह जांच और सुनवाई के दौरान (17 जुलाई 2025 से अब तक) पहले ही हिरासत में काट चुका है।
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घटना 17 जुलाई 2025 की है। पीड़ित महिला दलजीत कौर की शिकायत पर पुलिस स्टेशन शहजादपुर में एफआईआर दर्ज की गई थी। आरोप था कि शहजादपुर थाना क्षेत्र के तहत आने वाले गांव पतरेहड़ी के पास आरोपी कोड़वाखुर्द निवासी अमन कुमार उर्फ विपिन ने दलजीत कौर का बैग जबरन छीन लिया था। इस बैग में एक आईफोन, पीड़िता की बेटी के कॉलेज का पहचान पत्र, बस पास और 2,000 की नकदी मौजूद थी।
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शहजादपुर थाना पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया और उसके पास से चोरी का सामान बरामद कर कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की थी। मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 304 के तहत आरोप तय किए थे।
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मामले में जब अभियोजन पक्ष की गवाही होनी थी, तभी आरोपी अमन कुमार उर्फ विपिन ने अपनी लीगल एड काउंसिल एडवोकेट दीप्ति बेंगानी की मौजूदगी में अदालत के सामने आरोपी ने बिना किसी दबाव या लालच के स्वेच्छा से अपना जुर्म स्वीकार कर लिया । इसके बाद डॉ. जितेंद्र कुमार की कोर्ट ने उसे बीएनएस की धारा 304 के तहत दोषी करार देते हुए फैसला सुना दिया।
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