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Karnal News: घबराएं नहीं, गैस सिलिंडर की पर्याप्त आपूर्ति
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माई सिटी रिपोर्टर
करनाल। एलपीजी सिलिंडर की कमी की आशंका से घबराएं नहीं। सरकार और प्रशासन के पास पर्याप्त स्टॉक है और आपूर्ति भी सुचारु है। कनेक्शन की केवाईसी अपडेट नहीं है तो इसे अपडेट करवाएं। पिछले सिलिंडर की डिलीवरी के 25 दिन के बाद आप फिर से बुक करवा सकते हैं।
वीरवार को जिला खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति नियंत्रक की अध्यक्षता में पेट्रोल पंप मालिकों, गैस एजेंसी वितरकों और तेल व गैस कंपनियों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक में स्थिति की समीक्षा के बाद जिला खाद्य एवं आपूर्ति नियंत्रक मुकेश कुमार ने यह कहा। उन्होंने बताया कि मिस्ड कॉल और मोबाइल एप्लीकेशन से भी सिलिंडर बुक करवाया जा सकता है। बुकिंग के महज 48 घंटे बाद आपको सिलिंडर डिलीवर कर दिया जाएगा। गैस एजेंसी संचालक और कर्मचारी घरेलू उपभोक्ताओं को प्राथमिकता से गैस उपलब्ध करवाएंगे। उनके साथ व्यवहार भी अच्छा रखेंगे।
पेट्रोल पंप मालिकों, गैस एजेंसी वितरकों और तेल व गैस कंपनियों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक में पेट्रोल-डीजल और घरेलू गैस की आपूर्ति व्यवस्था को सुचारु रखने, किसी भी प्रकार की कालाबाजारी या जमाखोरी को रोकने के लिए महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए गए। एलपीजी गैस सिलिंडरों की आपूर्ति घरेलू उपभोक्ताओं को प्राथमिकता के आधार पर की जाएगी। व्यावसायिक गैस सिलिंडरों की आपूर्ति चिकित्सा व शैक्षणिक संस्थानों को छोड़कर आगामी आदेशों तक बंद रखने के निर्देश दिए गए हैं।
नहीं होने दी जाएगी जमाखोरी
जिला खाद्य एवं आपूर्ति नियंत्रक मुकेश कुमार ने गैस एजेंसी संचालकों को निर्देश दिए कि घरेलू गैस सिलिंडरों की जमाखोरी किसी भी हालत में नहीं होने दी जाएगी। गैस सिलिंडर की नई बुकिंग 25 दिन के बाद ही स्वीकार की जाए और बिना बुकिंग व कनेक्शन किसी भी उपभोक्ता को गैस सिलिंडर की आपूर्ति न की जाए। बैठक में सभी पेट्रोल पंप मालिकों को भी निर्देश दिए गए कि वे पेट्रोल और डीजल की सप्लाई को सुचारु रूप से बनाए रखें। निर्धारित मूल्य पर ही उपभोक्ताओं को पेट्रोल-डीजल उपलब्ध कराया जाए और सही मात्रा में ईंधन दिया जाए।
हर दिन देनी होगी स्टॉक की रिपोर्ट
गैस एजेंसी वितरकों को निर्देश दिए गए कि वे प्रतिदिन सुबह 9 बजे गैस के स्टॉक और डिलीवरी से संबंधित रिपोर्ट जिला खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के कार्यालय में जमा करवाएं। ताकि प्रशासन सप्लाई व्यवस्था पर लगातार नजर रख सके। बैठक में यह भी कहा गया कि पेट्रोल पंप और गैस एजेंसियों के संचालक अपने कर्मचारियों को निर्देश दें कि वे उपभोक्ताओं के साथ अच्छा व्यवहार करें और उन्हें यह जानकारी भी दें कि जिले में पेट्रोल, डीजल और गैस की कोई कमी नहीं है। अगर कोई भी पेट्रोल पंप या गैस एजेंसी इन निर्देशों की अवहेलना करती है तो उसके खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
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वीरवार को जिला खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति नियंत्रक की अध्यक्षता में पेट्रोल पंप मालिकों, गैस एजेंसी वितरकों और तेल व गैस कंपनियों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक में स्थिति की समीक्षा के बाद जिला खाद्य एवं आपूर्ति नियंत्रक मुकेश कुमार ने यह कहा। उन्होंने बताया कि मिस्ड कॉल और मोबाइल एप्लीकेशन से भी सिलिंडर बुक करवाया जा सकता है। बुकिंग के महज 48 घंटे बाद आपको सिलिंडर डिलीवर कर दिया जाएगा। गैस एजेंसी संचालक और कर्मचारी घरेलू उपभोक्ताओं को प्राथमिकता से गैस उपलब्ध करवाएंगे। उनके साथ व्यवहार भी अच्छा रखेंगे।
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पेट्रोल पंप मालिकों, गैस एजेंसी वितरकों और तेल व गैस कंपनियों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक में पेट्रोल-डीजल और घरेलू गैस की आपूर्ति व्यवस्था को सुचारु रखने, किसी भी प्रकार की कालाबाजारी या जमाखोरी को रोकने के लिए महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए गए। एलपीजी गैस सिलिंडरों की आपूर्ति घरेलू उपभोक्ताओं को प्राथमिकता के आधार पर की जाएगी। व्यावसायिक गैस सिलिंडरों की आपूर्ति चिकित्सा व शैक्षणिक संस्थानों को छोड़कर आगामी आदेशों तक बंद रखने के निर्देश दिए गए हैं।
नहीं होने दी जाएगी जमाखोरी
जिला खाद्य एवं आपूर्ति नियंत्रक मुकेश कुमार ने गैस एजेंसी संचालकों को निर्देश दिए कि घरेलू गैस सिलिंडरों की जमाखोरी किसी भी हालत में नहीं होने दी जाएगी। गैस सिलिंडर की नई बुकिंग 25 दिन के बाद ही स्वीकार की जाए और बिना बुकिंग व कनेक्शन किसी भी उपभोक्ता को गैस सिलिंडर की आपूर्ति न की जाए। बैठक में सभी पेट्रोल पंप मालिकों को भी निर्देश दिए गए कि वे पेट्रोल और डीजल की सप्लाई को सुचारु रूप से बनाए रखें। निर्धारित मूल्य पर ही उपभोक्ताओं को पेट्रोल-डीजल उपलब्ध कराया जाए और सही मात्रा में ईंधन दिया जाए।
हर दिन देनी होगी स्टॉक की रिपोर्ट
गैस एजेंसी वितरकों को निर्देश दिए गए कि वे प्रतिदिन सुबह 9 बजे गैस के स्टॉक और डिलीवरी से संबंधित रिपोर्ट जिला खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के कार्यालय में जमा करवाएं। ताकि प्रशासन सप्लाई व्यवस्था पर लगातार नजर रख सके। बैठक में यह भी कहा गया कि पेट्रोल पंप और गैस एजेंसियों के संचालक अपने कर्मचारियों को निर्देश दें कि वे उपभोक्ताओं के साथ अच्छा व्यवहार करें और उन्हें यह जानकारी भी दें कि जिले में पेट्रोल, डीजल और गैस की कोई कमी नहीं है। अगर कोई भी पेट्रोल पंप या गैस एजेंसी इन निर्देशों की अवहेलना करती है तो उसके खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।