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Kurukshetra News: साइबर वित्तीय धोखाधड़ी की 1930 पर दें सूचना

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sun, 11 Jan 2026 01:54 AM IST
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Report cyber financial frauds on 1930
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कुरुक्षेत्र। साइबर वित्तीय धोखाधड़ी के मामलों को ध्यान में रखते हुए उपायुक्त ने जिला वासियों से अपील करते हुए कहा कि वे ऐसे मामलों की तत्काल सूचना देने के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से चलाई जा रही हेल्पलाइन नंबर 1930 पर संपर्क सकते हैं।उपायुक्त विश्राम कुमार मीणा के मुताबिक कुछ वर्षों से लोगों में ऑनलाइन शॉपिंग के बढ़ते क्रेज के कारण अक्सर लोग सोशल मीडिया पर बंपर डिस्काउंट, लॉटरी या फिर इनामी विज्ञापनों के झांसे में आ जाते हैं। ऐसे में पहले यह सुनिश्चित कर लें कि इस्तेमाल की जा रही वेबसाइट सुरक्षित है या नहीं। उन्होंने कहा कि अगर संभव है तो कोशिश करें कि ऑनलाइन साइट्स से सामान मंगवाते समय कैश ऑन डिलीवरी का ऑप्शन चुनें ताकि आपकी बैंक और कार्ड डिटेल साइबर अपराधियों के हाथ न लग सके।
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आयुष्मान व चिरायु योजना के तहत मिल रही नि:शुल्क उपचार की सुविधा

कुरुक्षेत्र। आयुष्मान भारत और चिरायु आयुष्मान हरियाणा योजना पात्र परिवारों के लिए नि:शुल्क उपचार में मददगार साबित हो रही है। आयुष्मान भारत योजना में पांच लाख तक का सालाना लाभ लाभार्थी परिवार को दिया जाता है। यह चिकित्सा लाभ बिल्कुल कैशलेस और पेपरलेस है। इसमें लाभार्थी अपना आयुष्मान कार्ड दिखाकर पैनल वाले अस्पताल में अपना इलाज करवा सकता है। इस योजना में द्वितीय और तृतीय श्रेणी की चिकित्सा सुविधा शामिल की गई है। उपायुक्त विश्राम कुमार मीणा के मुताबिक इसी कड़ी के जुड़ाव में प्रदेश सरकार की ओर से चिरायु आयुष्मान हरियाणा योजना का शुभारंभ नवंबर 2022 में किया गया है। इस योजना के अंतर्गत वार्षिक आय एक लाख 80 हजार से नीचे वेरीफाइड इनकम वाले परिवारों को इस महत्वाकांक्षी योजना का लाभार्थी बनाया गया है। इसमें वेरीफाई इनकम परिवारों का डाटाबेस नेशनल हेल्थ एजेंसी की ओर से कंज्यूम किया जाता है। वहीं एक लाख 80 हजार से तीन लाख रुपये वार्षिक आय वाले परिवार केवल 1500 रुपये प्रीमियम की अदायगी के साथ योजना का लाभ ले सकते हैं। ऐसे परिवारों को प्रति वर्ष प्रीमियम की राशि का भुगतान करते हुए कार्ड का नवीनीकरण कराना होगा।
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पीएम जीवन ज्योति बीमा योजना, पीएम सुरक्षा बीमा योजना के फार्म बैंक व डाकघर में उपलब्ध

कुरुक्षेत्र। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना नागरिकों के लिए कारगर सिद्ध हो रही है। इन योजनाओं के फार्म प्रत्येक बैंक व डाकघर में उपलब्ध हैं। इन योजनाओं में निर्धारित वार्षिक प्रीमियम जमा करवा कर दो लाख रुपये तक का बीमा होता है। उपायुक्त विश्राम कुमार मीणा ने कहा कि केंद्र सरकार ने प्रत्येक बैंक उपभोक्ता को जीवन सुरक्षा बीमा योजना का लाभ देने के लिए स्कीम चलाई हुई हैं। सामाजिक सुरक्षा योजना सामान्य परिवार को मुश्किल की घड़ी में आर्थिक समर्थन देकर मजबूत बनाती है। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना में 18 से 50 वर्ष आयु के व्यक्ति नामांकन करवा सकते हैं। योजना के तहत 436 रुपये वार्षिक प्रीमियम जमा करवाना होता है और इससे दो लाख रुपये के जीवन बीमा का संरक्षण मिलता है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना एक दुर्घटना बीमा योजना है। इस योजना के तहत 18 से 70 वर्ष तक के नागरिक अपना दुर्घटना बीमा करवा सकते हैं।
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