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Kurukshetra News: दुष्कर्म के दोषी को 20 साल की सजा और दो लाख का अर्थदंड
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कुरुक्षेत्र। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश (फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट बलात्कार व पॉक्सो एक्ट मामले) की अदालत ने पॉक्सो एक्ट में दोषी ठहराए गए मनित कुमार को 20 साल कठोर कारावास और दो लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। मनित कुरुक्षेत्र का रहने वाला है। 14 जून 2022 को पुलिस को दी शिकायत में थाना केयूके क्षेत्र वासी एक महिला ने बताया कि उनके तीन बच्चे हैं। थाना सदर पिहोवा वासी एक युवक उनकी नाबालिग बेटी को शादी के लिए बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया। शिकायत पर थाना केयूके में विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज करके जांच अमल में लाई गई। जांच के दौरान गुमशुदा नाबालिग को खोजा गया और मेडिकल करवाया गया। जांच के दौरान आरोपी को गिरफ्तार करके अदालत में पेश करने के बाद कारागार भेज दिया। जांच पूरी होने के बाद मामले का चालान अदालत में दिया गया था।
वीरवार को मामले की नियमित सुनवाई फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट में करते हुए अदालत ने गवाहों व सबूतों के आधार पर आरोपी मनित कुमार को दोषी करार देते हुए आईपीसी की धारा 363 के तहत पांच साल कठोर कारावास व 50 हजार रुपये जुर्माने की सजा और जुर्माना न भरने पर दो माह की अतिरिक्त कारावास की सजा, आईपीसी की धारा 366 के तहत पांच साल कठोर कारावास व 50 हजार रुपये जुर्माने की सजा और जुर्माना न भरने पर दो माह अतिरिक्त कारावास की सजा और पॉक्सो एक्ट के तहत 20 साल कारावास की सजा सुनाई है।
वीरवार को मामले की नियमित सुनवाई फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट में करते हुए अदालत ने गवाहों व सबूतों के आधार पर आरोपी मनित कुमार को दोषी करार देते हुए आईपीसी की धारा 363 के तहत पांच साल कठोर कारावास व 50 हजार रुपये जुर्माने की सजा और जुर्माना न भरने पर दो माह की अतिरिक्त कारावास की सजा, आईपीसी की धारा 366 के तहत पांच साल कठोर कारावास व 50 हजार रुपये जुर्माने की सजा और जुर्माना न भरने पर दो माह अतिरिक्त कारावास की सजा और पॉक्सो एक्ट के तहत 20 साल कारावास की सजा सुनाई है।
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