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Mahendragarh-Narnaul News: सड़क हादसे में घायल को 3 लाख मुआवजा

Thu, 20 Aug 2026 12:40 AM IST
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Thu, 20 Aug 2026 12:40 AM IST
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lakh compensation for road accident victim
नारनौल। मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण के पीठासीन अधिकारी नितिन राज ने सड़क हादसे में घायल नारनौल निवासी देविंदर सिंह के पक्ष में फैसला सुनाते हुए 3 लाख रुपये मुआवजा देने का आदेश दिया है। बीमा कंपनी को यह राशि दो माह के भीतर जमा करनी होगी। ऐसा नहीं करने पर 7.5 प्रतिशत सालाना ब्याज देना होगा।
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मामला नवंबर 2024 का है। दिल्ली के मदनपुर खादर निवासी कुलदीप अपनी ब्रेजा कार तेज गति और लापरवाही से चला रहा था। इसी दौरान कार ने देविंदर सिंह को टक्कर मार दी। हादसे में उन्हें गंभीर चोटें आई थीं। इसके बाद उन्होंने मोटर वाहन अधिनियम के तहत मुआवजे के लिए दावा दायर किया।
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अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद माना कि दुर्घटना चालक की लापरवाही से हुई। वाहन का बीमा भी था। इसके आधार पर अदालत ने देविंदर के पक्ष में 3 लाख रुपये का अवॉर्ड पारित किया। भुगतान में देरी होने पर याचिका की तारीख से वसूली तक ब्याज देय होगा।
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