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Mahendragarh-Narnaul News: बिना अनुमति बने 50 से अधिक भवन चिह्नित, नपा का 15 को नोटिस जारी
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फोटो संख्या:58- नगर पालिका की ओर से शहर में चल रहे बिना स्वीकृति के भवन पर नोटिस चस्पाते नपा कर
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महेंद्रगढ़। नगर पालिका ने शहर में भवन निर्माण नियमों की अनदेखी करने वालों पर कार्रवाई शुरू कर दी है। बिना अनुमति निर्माण कराने वाले भवन मालिकों को नोटिस जारी किए जा रहे हैं। नगर पालिका की टीम ने 50 से अधिक निर्माणाधीन भवनों को चिह्नित किया है। इनमें से फिलहाल 15 भवन मालिकों को नोटिस थमाए गए हैं।
संबंधित भवन मालिकों को एक सप्ताह के भीतर निर्माण की अनुमति लेने को कहा गया है। उन्हें आवश्यक दस्तावेज भी प्रस्तुत करने होंगे। यदि वे ऐसा करने में विफल रहते हैं, तो एक सप्ताह बाद दूसरा नोटिस जारी किया जाएगा। नगर पालिका ने शहरी क्षेत्र में बिना नक्शा पास करवाए और बिना अनुमति के हो रहे निर्माणों पर संज्ञान लिया है।
कुछ स्थानों पर स्वीकृत नक्शे के विपरीत निर्माण की शिकायतें भी मिली हैं। इन शिकायतों के आधार पर निर्माणाधीन भवनों की जांच की जा रही है। जांच में नियमों का पालन न करने वाले मालिकों को नोटिस दिए जा रहे हैं। पिछले वर्ष भी नगर पालिका ने 180 भवन मालिकों को नोटिस जारी किए थे। यह कार्रवाई शहर में अनियोजित निर्माण को रोकने के लिए की जा रही है।
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कार्रवाई के नियम और प्रावधान
भवन निर्माण या पुनर्निर्माण से पहले नगर पालिका को लिखित सूचना देना अनिवार्य है। भवन नक्शा स्वीकृत कराना भी जरूरी है। नोटिस प्राप्त होने के सात दिन के भीतर स्वीकृत नक्शे की प्रति प्रस्तुत करनी होगी। ऐसा न करने पर निर्माण को अवैध माना जाएगा। इसमें अवैध निर्माण को हटाने की कार्रवाई भी शामिल है।
दस्तावेज तैयार रखने की सलाह
नगर पालिका के पूर्व एमई बस्तीराम ने बताया कि बिना स्वीकृति के भवन निर्माण पर कार्रवाई हो सकती है। उन्होंने भवन मालिकों को जमीन की रजिस्ट्री और जमाबंदी जैसे दस्तावेज तैयार रखने की सलाह दी। उन्हें वास्तुकार की सहायता से नक्शा बनाकर डिजिटल माध्यम से आवेदन करना चाहिए। नगर पालिका से नक्शे की स्वीकृति मिलने के बाद ही निर्माण शुरू करें। अन्यथा, नगर पालिका ऐसे भवनों पर जुर्माना लगा सकती है और उन्हें तोड़ने की कार्रवाई भी कर सकती है।
वर्जन:
भवन निर्माण के लिए निर्धारित नियमों और प्रक्रिया की पालना करना जरूरी है। नगर पालिका की ओर से करीब 50 से अधिक बिना नक्शा या दस्तावेज जमा करवाएं भवन मालिकों की सूची बनाई गई है। इनमें 15 भवन मालिकों को नोटिस दिया जा चुका है। यह अभियान लगातार जारी रहेगा। -रमेश सैनी, प्रधान, नगर पालिका महेंद्रगढ़
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संबंधित भवन मालिकों को एक सप्ताह के भीतर निर्माण की अनुमति लेने को कहा गया है। उन्हें आवश्यक दस्तावेज भी प्रस्तुत करने होंगे। यदि वे ऐसा करने में विफल रहते हैं, तो एक सप्ताह बाद दूसरा नोटिस जारी किया जाएगा। नगर पालिका ने शहरी क्षेत्र में बिना नक्शा पास करवाए और बिना अनुमति के हो रहे निर्माणों पर संज्ञान लिया है।
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कुछ स्थानों पर स्वीकृत नक्शे के विपरीत निर्माण की शिकायतें भी मिली हैं। इन शिकायतों के आधार पर निर्माणाधीन भवनों की जांच की जा रही है। जांच में नियमों का पालन न करने वाले मालिकों को नोटिस दिए जा रहे हैं। पिछले वर्ष भी नगर पालिका ने 180 भवन मालिकों को नोटिस जारी किए थे। यह कार्रवाई शहर में अनियोजित निर्माण को रोकने के लिए की जा रही है।
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कार्रवाई के नियम और प्रावधान
भवन निर्माण या पुनर्निर्माण से पहले नगर पालिका को लिखित सूचना देना अनिवार्य है। भवन नक्शा स्वीकृत कराना भी जरूरी है। नोटिस प्राप्त होने के सात दिन के भीतर स्वीकृत नक्शे की प्रति प्रस्तुत करनी होगी। ऐसा न करने पर निर्माण को अवैध माना जाएगा। इसमें अवैध निर्माण को हटाने की कार्रवाई भी शामिल है।
दस्तावेज तैयार रखने की सलाह
नगर पालिका के पूर्व एमई बस्तीराम ने बताया कि बिना स्वीकृति के भवन निर्माण पर कार्रवाई हो सकती है। उन्होंने भवन मालिकों को जमीन की रजिस्ट्री और जमाबंदी जैसे दस्तावेज तैयार रखने की सलाह दी। उन्हें वास्तुकार की सहायता से नक्शा बनाकर डिजिटल माध्यम से आवेदन करना चाहिए। नगर पालिका से नक्शे की स्वीकृति मिलने के बाद ही निर्माण शुरू करें। अन्यथा, नगर पालिका ऐसे भवनों पर जुर्माना लगा सकती है और उन्हें तोड़ने की कार्रवाई भी कर सकती है।
वर्जन:
भवन निर्माण के लिए निर्धारित नियमों और प्रक्रिया की पालना करना जरूरी है। नगर पालिका की ओर से करीब 50 से अधिक बिना नक्शा या दस्तावेज जमा करवाएं भवन मालिकों की सूची बनाई गई है। इनमें 15 भवन मालिकों को नोटिस दिया जा चुका है। यह अभियान लगातार जारी रहेगा। -रमेश सैनी, प्रधान, नगर पालिका महेंद्रगढ़

फोटो संख्या:58- नगर पालिका की ओर से शहर में चल रहे बिना स्वीकृति के भवन पर नोटिस चस्पाते नपा कर