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Palwal News: खरीद की नई व्यवस्था को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए एजेंसियों को दिए निर्देश

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Thu, 26 Mar 2026 07:05 PM IST
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Instructions given to agencies to effectively implement the new procurement system
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फसल खरीद की तैयारियों और नई डिजिटव व्यवस्ता पर मार्किट कमेटी हथीन के सचिव ने की बैठक
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संवाद न्यूज एजेंसी

हथीन। रबी सीजन के मद्देनजर राज्य सरकार ने किसानों की सुविधा और मंडियों में सही व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। एक अप्रैल से उपमंडल की मंडी में भी गेहूं की खरीद का कार्य इस नई व्यवस्था के तहत शुरू हो जाएगा। फसल खरीद की तैयारियों की मार्किट कमेटी हथीन के सचिव वीरेंद्र ने स्टाफ के साथ बैठक की। उन्होंने बताया कि इस बार फसल खरीद के लिए नया सॉफ्टवेयर तैयार किया गया है जिसमें किसानों का बायोमेट्रिक सत्यापन किया जाएगा।
नए सॉफ्टवेयर को मोबाइल के माध्यम से आसानी से ऑपरेट किया जा सकेगा। उन्होंने बताया कि बिना रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट वाले किसी भी ट्रैक्टर या वाहन का गेट पास नहीं काटा जाएगा। किसान अपनी गेहूं की फसल को खेतों में अच्छी तरह सुखाकर ही मंडियों में लाए। सचिव ने सभी स्टाफ से कहा कि अनाज मंडियों से फसलों के उठान में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इस कार्य को सभी खरीद एजेंसियों के सुपरवाइजर ईमानदारी से करें। उन्होंने एजेंसियों को सख्त हिदायत दी की प्रक्रिया को ऐसे लागू करे की किसानों को कोई परेशानी न हो।
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बिजली, पानी, शौचालय और सीसीटीवी कैमरों को दुरस्त करने के निर्देश
सचिव वीरेंद्र ने एजेंसियों को निर्देश दिए कि समय रहते अपनी-अपनी अनाज मंडी में सीसीटीवी कैमरे, बिजली की व्यवस्था, पीने के पानी के लिए वाटर कूलर, साफ-सुथरे शौचालय, किसानों व श्रमिकों की सुविधा के लिए शेड की उपलब्धता भी सुनिश्चित करें। एजेंसियों के पास पर्याप्त मात्रा में बारदाना व तिरपाल की उपलब्धता हो और माइस्चर मशीन भी पर्याप्त मात्रा में हों। विशेष तौर पर ओपन स्पेस में स्टोर की जाने वाले गेहूं के लिए तिरपाल, अग्रिशमक यंत्र, सीसीटीवी कैमरे की व्यवस्था भी करवाई जाए। मंडी सचिव ने अनाज मंडी में फसल खरीद की तैयारियों को अंतिम रूप दे दिया है। इस बार हथीन मंडी में दो खरीद एजेंसियां हैफेड एवं हरियाणा वेयर हाउस खरीद करेंगें।



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सुबह 6 बजे से रात 8 बजे तक मिलेगा गेट पास

नए निर्देशों के अनुसार, मंडी में फसल लेकर आने वाले सभी किसानों के वाहनों पर फ्रंट नंबर प्लेट स्पष्ट रूप से प्रदर्शित होना अनिवार्य किया गया है। इसके साथ ही गेट पास जारी करने के लिए फोटो सत्यापन भी जरूरी होगा। मंडी में प्रवेश के लिए गेट पास जारी करने का समय सुबह 6 बजे से रात 8 बजे तक निर्धारित किया गया है। किसानों से अपील की गई है कि वे तय समय के भीतर ही अपनी फसल लेकर मंडी पहुंचें। इसके अलावा, किसानों के लिए बायोमेट्रिक सत्यापन अनिवार्य कर दिया गया है। इसके लिए मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर पंजीकरण आवश्यक होगा। जिसमें परिवार पहचान पत्र (पीपीपी) या अन्य जरूरी दस्तावेजों का उपयोग किया जा सकता है। सरकार के इन दिशा-निर्देशों का उद्देश्य मंडियों में भीड़ नियंत्रण, पारदर्शिता बढ़ाना और किसानों को समय पर भुगतान सुनिश्चित करना है।

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सही तरीके से लागू हो तो मिलेगा लाभ

सरकार के नए नियमों से मंडी में व्यवस्था बेहतर होगी और भुगतान भी समय पर मिलने की उम्मीद है। अगर प्रक्रिया पारदर्शी रहेगी तो किसानों को काफी राहत मिलेगी, बस अधिकारियों को जमीनी स्तर पर इसे सही तरीके से लागू करना होगा। - भूपेश, किसान


बायोमेट्रिक सत्यापन और गेट पास जैसी व्यवस्था ठीक है, लेकिन छोटे किसानों के लिए रजिस्ट्रेशन और दस्तावेजों की प्रक्रिया आसान होनी चाहिए। हमें उम्मीद है कि मंडी में इस बार किसी तरह की परेशानी नहीं होगी। - याहया नम्बरदार, किसान
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