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Palwal News: हत्या के प्रयास में दोषी सतीश को 7 साल की सजा

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Thu, 14 May 2026 07:51 PM IST
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Satish convicted of attempt to murder gets 7 years imprisonment
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नूंह। जिले की अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अदालत ने हत्या के प्रयास के मामले में दोषी पाए गए गांव खेड़ला निवासी सतीश को 7 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी पर 11 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना अदा नहीं करने पर आरोपी को अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। यह मामला 2018 में थाना नूंह में दर्ज एफआईआर से संबंधित है।




पुलिस प्रवक्ता के अनुसार गांव खेड़ला निवासी इरफान ने शिकायत दी थी कि 20 जुलाई 2018 को सतीश ने उसे पैसे लेने के बहाने अपनी दुकान पर बुलाया। आरोप है कि वहां पहले से मौजूद लोगों ने इरफान को पकड़ लिया और सतीश ने उस पर चाकू से हमला कर दिया। शिकायतकर्ता ने बताया कि आरोपी ने उसकी गर्दन पर भी वार करने का प्रयास किया, लेकिन वह किसी तरह जान बचाकर मौके से भाग निकला। घायल अवस्था में वह मंदिर के पास गिर पड़ा, जहां से परिजन उसे अस्पताल लेकर पहुंचे। पुलिस ने मेडिकल रिपोर्ट, गवाहों के बयान और अन्य साक्ष्यों के आधार पर जांच पूरी कर अदालत में चालान पेश किया। सुनवाई के बाद अदालत ने आरोपी को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई। संवाद
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