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Panchkula News: चोरी के मामले में आरोपी को मिली जमानत
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संवाद न्यूज एजेंसीपंचकूला। पिंजौर थाना क्षेत्र में दर्ज चोरी के एक मामले में आरोपी दीपक को अदालत से जमानत मिल गई है। यह आदेश सब-डिविजनल ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट, कालका की अदालत ने सुनाया।
आरोपी दीपक के खिलाफ 27 अक्टूबर 2025 को एफआईआर दर्ज की गई थी। उस पर घर में घुसकर एलईडी, इनवर्टर, गैस सिलेंडर, पानी के नल, चांदी के सिक्के और अन्य घरेलू सामान चोरी करने के आरोप हैं।
सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष ने दलील दी कि आरोपी को झूठा फंसाया गया है और उससे कोई बरामदगी नहीं हुई है। वहीं, राज्य पक्ष ने जमानत का विरोध करते हुए कहा कि आरोपी आदतन अपराधी है और उसके खिलाफ कई अन्य मामले भी दर्ज हैं।
अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कहा कि आरोपी 14 नवंबर 2025 से न्यायिक हिरासत में है, जांच पूरी हो चुकी है और चालान भी पेश किया जा चुका है। ऐसे में उसे और अधिक हिरासत में रखने का कोई औचित्य नहीं है।
अदालत ने आरोपी दीपक को 30 हजार रुपये के निजी मुचलके और इतनी ही राशि के जमानती पर रिहा करने के आदेश दिए। साथ ही शर्त रखी कि वह न तो गवाहों को प्रभावित करेगा और न ही सबूतों से छेड़छाड़ करेगा तथा ट्रायल के दौरान अनुपस्थित नहीं रहेगा।
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आरोपी दीपक के खिलाफ 27 अक्टूबर 2025 को एफआईआर दर्ज की गई थी। उस पर घर में घुसकर एलईडी, इनवर्टर, गैस सिलेंडर, पानी के नल, चांदी के सिक्के और अन्य घरेलू सामान चोरी करने के आरोप हैं।
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सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष ने दलील दी कि आरोपी को झूठा फंसाया गया है और उससे कोई बरामदगी नहीं हुई है। वहीं, राज्य पक्ष ने जमानत का विरोध करते हुए कहा कि आरोपी आदतन अपराधी है और उसके खिलाफ कई अन्य मामले भी दर्ज हैं।
अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कहा कि आरोपी 14 नवंबर 2025 से न्यायिक हिरासत में है, जांच पूरी हो चुकी है और चालान भी पेश किया जा चुका है। ऐसे में उसे और अधिक हिरासत में रखने का कोई औचित्य नहीं है।
अदालत ने आरोपी दीपक को 30 हजार रुपये के निजी मुचलके और इतनी ही राशि के जमानती पर रिहा करने के आदेश दिए। साथ ही शर्त रखी कि वह न तो गवाहों को प्रभावित करेगा और न ही सबूतों से छेड़छाड़ करेगा तथा ट्रायल के दौरान अनुपस्थित नहीं रहेगा।