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Panchkula News: लूटकांड में हथियार सप्लाई करने के आरोपी को मिली जमानत
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सेशन कोर्ट का फैसला, जांच पूरी और सह-आरोपियों को राहत को बनाया आधार
संवाद न्यूज एजेंसी
पंचकूला। सेक्टर-14 थाना क्षेत्र के लूटकांड में हथियार उपलब्ध कराने के आरोपी गुरप्रीत सिंह उर्फ गुपी को सेशन कोर्ट ने नियमित जमानत दे दी है। अदालत ने जांच पूरी होने और सह-आरोपियों को पहले ही जमानत मिलने को आधार माना।
यह मामला 10 अप्रैल 2024 का है, जब सेक्टर-16 स्थित एपेक्स ट्रैवल कम्युनिकेशन दुकान पर 5-6 नकाबपोश युवकों ने धावा बोल दिया था। शिकायतकर्ता प्रीतम कुमार के अनुसार, आरोपियों ने शटर बंद कर हथियारों के बल पर मारपीट की और करीब 1.5 से 2 लाख रुपये नकद, मोबाइल फोन व जरूरी दस्तावेज लूटकर फरार हो गए थे।
जांच में सामने आया कि गुरप्रीत सिंह ने सह-आरोपियों को देसी पिस्तौल और कारतूस उपलब्ध कराए थे। पुलिस ने उसे 26 जुलाई 2024 को गिरफ्तार किया था, जब वह एक अन्य मामले में पहले से हिरासत में था।
मामले में पुलिस सितंबर 2024 में चालान पेश कर चुकी है। सुनवाई के दौरान सरकारी पक्ष ने आरोपी के आपराधिक रिकॉर्ड का हवाला देते हुए जमानत का विरोध किया, जबकि बचाव पक्ष ने दलील दी कि जांच पूरी हो चुकी है और ट्रायल लंबा चलने की संभावना है।
दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने बिना मामले के गुण-दोष पर टिप्पणी किए आरोपी को शर्तों के साथ जमानती बांड पर रिहा करने के निर्देश दिए।
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संवाद न्यूज एजेंसी
पंचकूला। सेक्टर-14 थाना क्षेत्र के लूटकांड में हथियार उपलब्ध कराने के आरोपी गुरप्रीत सिंह उर्फ गुपी को सेशन कोर्ट ने नियमित जमानत दे दी है। अदालत ने जांच पूरी होने और सह-आरोपियों को पहले ही जमानत मिलने को आधार माना।
यह मामला 10 अप्रैल 2024 का है, जब सेक्टर-16 स्थित एपेक्स ट्रैवल कम्युनिकेशन दुकान पर 5-6 नकाबपोश युवकों ने धावा बोल दिया था। शिकायतकर्ता प्रीतम कुमार के अनुसार, आरोपियों ने शटर बंद कर हथियारों के बल पर मारपीट की और करीब 1.5 से 2 लाख रुपये नकद, मोबाइल फोन व जरूरी दस्तावेज लूटकर फरार हो गए थे।
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जांच में सामने आया कि गुरप्रीत सिंह ने सह-आरोपियों को देसी पिस्तौल और कारतूस उपलब्ध कराए थे। पुलिस ने उसे 26 जुलाई 2024 को गिरफ्तार किया था, जब वह एक अन्य मामले में पहले से हिरासत में था।
मामले में पुलिस सितंबर 2024 में चालान पेश कर चुकी है। सुनवाई के दौरान सरकारी पक्ष ने आरोपी के आपराधिक रिकॉर्ड का हवाला देते हुए जमानत का विरोध किया, जबकि बचाव पक्ष ने दलील दी कि जांच पूरी हो चुकी है और ट्रायल लंबा चलने की संभावना है।
दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने बिना मामले के गुण-दोष पर टिप्पणी किए आरोपी को शर्तों के साथ जमानती बांड पर रिहा करने के निर्देश दिए।