फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Chandigarh ›   Panchkula News ›   Convict sentenced to 20 years for raping a minor

Panchkula News: नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 20 साल की सजा

Tue, 14 Jul 2026 01:43 AM IST
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Tue, 14 Jul 2026 01:43 AM IST
विज्ञापन
Convict sentenced to 20 years for raping a minor
शादी का झांसा देकर बनाए थे शारीरिक संबंध, फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट ने लगाया 50 हजार रुपये जुर्माना
विज्ञापन

वर्ष 2022 में दर्ज पॉक्सो मामले में आया फैसला
16 वर्षीय किशोरी दो माह की गर्भवती मिलने पर हुआ था खुलासा
जुर्माने की राशि पीड़िता को मुआवजे के रूप में देने के आदेश
संवाद न्यूज एजेंसी
पंचकूला। पंचकूला की फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट ने नाबालिग से दुष्कर्म के एक मामले में दोषी को 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने आरोपी पर 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना अदा नहीं करने पर उसे छह माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश मनीष दुआ की फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट ने मार्च 2022 में दर्ज पॉक्सो मामले में यह फैसला सुनाया। अदालत ने पुलिस जांच और अभियोजन पक्ष की ओर से पेश किए गए साक्ष्यों को आधार मानते हुए आरोपी को पॉक्सो अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत दोषी करार दिया।
विज्ञापन

अदालत ने आदेश दिया कि जुर्माने की राशि पीड़िता को मुआवजे के रूप में दी जाएगी। साथ ही जांच और सुनवाई के दौरान आरोपी द्वारा न्यायिक हिरासत में बिताई गई अवधि को सजा में समायोजित करने के निर्देश भी दिए गए हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन


2022 में सामने आया था मामला
मामला वर्ष 2022 में उस समय सामने आया था, जब सेक्टर-6 नागरिक अस्पताल से पुलिस को सूचना मिली थी कि उपचार के लिए लाई गई 16 वर्षीय किशोरी करीब दो माह की गर्भवती है। पुलिस पूछताछ में पीड़िता ने आरोप लगाया था कि पड़ोस में रहने वाले एक युवक ने शादी का झांसा देकर उसकी इच्छा के विरुद्ध कई बार शारीरिक संबंध बनाए, जिसके कारण वह गर्भवती हो गई। शिकायत के आधार पर पुलिस ने पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू की थी। जांच पूरी होने के बाद अदालत में चालान पेश किया गया। मामले की सुनवाई के उपरांत कोर्ट ने आरोपी को दोषी ठहराते हुए 20 वर्ष के कठोर कारावास और 50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed