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Panchkula News: फर्जी जमानती बन आरोपी को जमानत दिलाने के मामले में चौथा आरोपी गिरफ्तार
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एनडीपीएस केस में फर्जी दस्तावेजों के इस्तेमाल का आरोप, अदालत के आदेश पर दर्ज मामले में कार्रवाई जारी
संवाद न्यूज एजेंसी
पंचकूला। एनडीपीएस एक्ट के एक मामले में फर्जी दस्तावेजों के आधार पर जमानती बनकर आरोपी को जमानत दिलाने के मामले में सेक्टर-7 थाना पुलिस ने चौथे आरोपी को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी की पहचान खड़ग मंगोली निवासी जय नारायण के रूप में हुई है। पुलिस ने आरोपी को अदालत में पेश किया, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।
पुलिस के अनुसार मामला अदालत में लंबित एक एनडीपीएस केस से जुड़ा है। इस मामले में आरोपी बबली की ओर से मोहन सिंह के नाम पर एक जमानती पेश किया गया था। बाद में आरोपी की जमानत रद्द होने पर अदालत ने जमानती को नोटिस जारी किया।
16 अक्तूबर 2025 को मोहन सिंह अदालत में पेश हुआ और उसने बयान दिया कि उसने कभी भी उक्त मामले में जमानत नहीं दी थी। उसने यह भी बताया कि जमानती बॉन्ड के साथ लगाए गए शपथपत्र, फोटो और अन्य दस्तावेज उसके नहीं हैं तथा वे फर्जी हैं। हालांकि, जमाबंदी उसके नाम की थी।
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मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने प्रथम दृष्टया यह पाया कि फर्जी दस्तावेजों का इस्तेमाल कर किसी अन्य व्यक्ति ने मोहन सिंह बनकर जमानती की भूमिका निभाई है। इसके बाद अदालत ने सेक्टर-7 थाना प्रभारी को कानूनी कार्रवाई करने के निर्देश दिए थे।
अदालत के आदेश के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। जांच के दौरान इस प्रकरण में पहले तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका था। अब चौथे आरोपी जय नारायण की गिरफ्तारी के साथ पुलिस मामले के अन्य पहलुओं की भी जांच कर रही है।
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संवाद न्यूज एजेंसी
पंचकूला। एनडीपीएस एक्ट के एक मामले में फर्जी दस्तावेजों के आधार पर जमानती बनकर आरोपी को जमानत दिलाने के मामले में सेक्टर-7 थाना पुलिस ने चौथे आरोपी को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी की पहचान खड़ग मंगोली निवासी जय नारायण के रूप में हुई है। पुलिस ने आरोपी को अदालत में पेश किया, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।
पुलिस के अनुसार मामला अदालत में लंबित एक एनडीपीएस केस से जुड़ा है। इस मामले में आरोपी बबली की ओर से मोहन सिंह के नाम पर एक जमानती पेश किया गया था। बाद में आरोपी की जमानत रद्द होने पर अदालत ने जमानती को नोटिस जारी किया।
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16 अक्तूबर 2025 को मोहन सिंह अदालत में पेश हुआ और उसने बयान दिया कि उसने कभी भी उक्त मामले में जमानत नहीं दी थी। उसने यह भी बताया कि जमानती बॉन्ड के साथ लगाए गए शपथपत्र, फोटो और अन्य दस्तावेज उसके नहीं हैं तथा वे फर्जी हैं। हालांकि, जमाबंदी उसके नाम की थी।
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मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने प्रथम दृष्टया यह पाया कि फर्जी दस्तावेजों का इस्तेमाल कर किसी अन्य व्यक्ति ने मोहन सिंह बनकर जमानती की भूमिका निभाई है। इसके बाद अदालत ने सेक्टर-7 थाना प्रभारी को कानूनी कार्रवाई करने के निर्देश दिए थे।
अदालत के आदेश के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। जांच के दौरान इस प्रकरण में पहले तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका था। अब चौथे आरोपी जय नारायण की गिरफ्तारी के साथ पुलिस मामले के अन्य पहलुओं की भी जांच कर रही है।