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Panchkula News: कर्ज वसूली मामले में मुकेश गोयल को जमानत
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धमकी व मारपीट के आरोपों में आरोपी को राहत, एक लाख के मुचलके पर मिली बेल
संवाद न्यूज एजेंसी
पंचकूला। कर्ज वसूली, धमकी और मारपीट के आरोपों से जुड़े मामले में अदालत ने आरोपी मुकेश कुमार गोयल को जमानत दे दी है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने बुधवार को सुनवाई के बाद नियमित जमानत याचिका मंजूर कर राहत प्रदान की।
5 जनवरी 2026 को सेक्टर-14 थाने में दर्ज एफआईआर में कपिल चावला ने आरोप लगाया था कि उन्होंने अपने कारोबार के विस्तार के लिए आरोपी से 2 प्रतिशत मासिक ब्याज पर कर्ज लिया था। शिकायत के मुताबिक, आरोपी ने उनसे खाली कागजों, चेकों और उनके पिता के नाम पर बने मकान के एग्रीमेंट टू सेल पर हस्ताक्षर करवा लिए।
आरोप है कि जनवरी से सितंबर 2024 के बीच आरोपी ने करीब 87 लाख रुपये दिए, लेकिन बाद में ब्याज दर बढ़ाकर 8 प्रतिशत प्रतिमाह कर दी और भुगतान में देरी पर भारी जुर्माना लगाना शुरू कर दिया। शिकायतकर्ता ने यह भी आरोप लगाया कि आरोपी ने उन्हें और उनके परिवार को धमकाया, हथियार दिखाकर डराया और दबाव बनाकर उनकी फार्मा कंपनी के शेयर अपने परिजनों के नाम ट्रांसफर करवा लिए।
शिकायतकर्ता का कहना है कि वह करीब 1.20 करोड़ रुपये चुका चुके हैं, इसके बावजूद उनसे और पैसे की मांग की जाती रही। मामले में यह भी आरोप है कि नवंबर 2025 में आरोपी ने उन्हें अपने कार्यालय बुलाकर बंधक बनाकर मारपीट की और जबरन खाली चेकों पर हस्ताक्षर करवा लिए।
पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर उसकी निशानदेही पर नकदी, सोने के आभूषण और दस्तावेज बरामद किए थे।
जमानत पर सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष ने इसे लेन-देन से जुड़ा सिविल विवाद बताया और कहा कि जांच पूरी हो चुकी है तथा आरोपी काफी समय से जेल में है। वहीं, सरकारी पक्ष ने आरोपों की गंभीरता को देखते हुए जमानत का विरोध किया।
अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद माना कि मामले के ट्रायल में समय लग सकता है और जांच पूरी हो चुकी है। इसी आधार पर आरोपी को एक लाख रुपये के मुचलके और एक जमानती पर जमानत दे दी गई।
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संवाद न्यूज एजेंसी
पंचकूला। कर्ज वसूली, धमकी और मारपीट के आरोपों से जुड़े मामले में अदालत ने आरोपी मुकेश कुमार गोयल को जमानत दे दी है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने बुधवार को सुनवाई के बाद नियमित जमानत याचिका मंजूर कर राहत प्रदान की।
5 जनवरी 2026 को सेक्टर-14 थाने में दर्ज एफआईआर में कपिल चावला ने आरोप लगाया था कि उन्होंने अपने कारोबार के विस्तार के लिए आरोपी से 2 प्रतिशत मासिक ब्याज पर कर्ज लिया था। शिकायत के मुताबिक, आरोपी ने उनसे खाली कागजों, चेकों और उनके पिता के नाम पर बने मकान के एग्रीमेंट टू सेल पर हस्ताक्षर करवा लिए।
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आरोप है कि जनवरी से सितंबर 2024 के बीच आरोपी ने करीब 87 लाख रुपये दिए, लेकिन बाद में ब्याज दर बढ़ाकर 8 प्रतिशत प्रतिमाह कर दी और भुगतान में देरी पर भारी जुर्माना लगाना शुरू कर दिया। शिकायतकर्ता ने यह भी आरोप लगाया कि आरोपी ने उन्हें और उनके परिवार को धमकाया, हथियार दिखाकर डराया और दबाव बनाकर उनकी फार्मा कंपनी के शेयर अपने परिजनों के नाम ट्रांसफर करवा लिए।
शिकायतकर्ता का कहना है कि वह करीब 1.20 करोड़ रुपये चुका चुके हैं, इसके बावजूद उनसे और पैसे की मांग की जाती रही। मामले में यह भी आरोप है कि नवंबर 2025 में आरोपी ने उन्हें अपने कार्यालय बुलाकर बंधक बनाकर मारपीट की और जबरन खाली चेकों पर हस्ताक्षर करवा लिए।
पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर उसकी निशानदेही पर नकदी, सोने के आभूषण और दस्तावेज बरामद किए थे।
जमानत पर सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष ने इसे लेन-देन से जुड़ा सिविल विवाद बताया और कहा कि जांच पूरी हो चुकी है तथा आरोपी काफी समय से जेल में है। वहीं, सरकारी पक्ष ने आरोपों की गंभीरता को देखते हुए जमानत का विरोध किया।
अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद माना कि मामले के ट्रायल में समय लग सकता है और जांच पूरी हो चुकी है। इसी आधार पर आरोपी को एक लाख रुपये के मुचलके और एक जमानती पर जमानत दे दी गई।