फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Chandigarh ›   Panchkula News ›   Pay property tax by August 31; get a 75% waiver on interest.

Panchkula News: 31 अगस्त तक जमा करें प्रॉपर्टी टैक्स, 75 फीसदी ब्याज में मिलेगी छूट

Thu, 16 Jul 2026 01:39 AM IST
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Thu, 16 Jul 2026 01:39 AM IST
विज्ञापन
Pay property tax by August 31; get a 75% waiver on interest.
नगर निगम ने लगाएगा वार्ड-वार सुविधा एवं संशोधन शिविर
विज्ञापन

सेल्फ-सर्टिफिकेशन से लेकर टैक्स जमा कराने तक मिलेगी मदद
माई सिटी रिपोर्टर
पंचकूला। नगर निगम ने शहर के प्रॉपर्टी मालिकों से वर्ष 2010-11 से 2024-25 तक के बकाया प्रॉपर्टी टैक्स का भुगतान कर 75 फीसदी ब्याज की एकमुश्त छूट का लाभ उठाने की अपील की है। इस योजना का लाभ लेने के लिए 31 अगस्त 2026 तक बकाया प्रॉपर्टी टैक्स जमा करना होगा। नगर निगम ने नागरिकों की सुविधा के लिए 16 जुलाई से 31 अगस्त तक शहर के विभिन्न वार्डों और गांवों में प्रॉपर्टी टैक्स सुविधा एवं संशोधन शिविर लगाने का फैसला भी किया है।
नगर निगम आयुक्त विनय कुमार ने बताया कि जिन आवासीय, व्यावसायिक और अन्य संपत्तियों पर प्रॉपर्टी टैक्स बकाया है उनके मालिक प्रॉपर्टी टैक्स ड्यूज पेमेंट एंड नो ड्यूज सर्टिफिकेट मैनेजमेंट सिस्टम पोर्टल पर अपनी संपत्ति का सेल्फ-सर्टिफिकेशन पूरा कर 31 अगस्त तक योजना का लाभ ले सकते हैं। उन्होंने बताया कि सुविधा शिविरों में नागरिकों को प्रॉपर्टी का सेल्फ-सर्टिफिकेशन, रिकॉर्ड में संशोधन, स्वामित्व संबंधी जानकारी और मोबाइल नंबर अपडेट कराने, बकाया टैक्स का सत्यापन तथा टैक्स जमा कराने में सहायता दी जाएगी। नगर निगम के अधिकारी और प्रॉपर्टी टैक्स स्टाफ मौके पर मौजूद रहकर सभी आवश्यक सहयोग उपलब्ध कराएंगे।
विज्ञापन


पहले चरण में आठ सेक्टरों में लगेगा कैंप
आयुक्त के अनुसार पहले चरण में 16 जुलाई से 30 जुलाई तक एमडीसी, सेक्टर-9, 10, 11, 15, 17, 19, 21, सेक्टर-12ए कार्यालय, देवीनगर समेत विभिन्न स्थानों पर शिविर लगाए जाएंगे। इसके बाद अगस्त माह में सेक्टर-20, 23, 25, 26, 28, रामगढ़, मनक्या, डबकौरी, कोट, खतौली, अलीपुर टाउन और चंडिकोटला सहित अन्य क्षेत्रों में शिविर आयोजित होंगे। 20 अगस्त से 31 अगस्त तक कई स्थानों पर एक साथ सुविधा शिविर लगाकर अधिक से अधिक लोगों को योजना का लाभ देने का प्रयास किया जाएगा।
विज्ञापन
विज्ञापन

विनय कुमार ने कहा कि समय पर प्रॉपर्टी टैक्स जमा होने से शहर में सड़क, सफाई, स्ट्रीट लाइट, पार्क और अन्य सार्वजनिक सुविधाओं के विकास कार्यों को गति मिलती है। उन्होंने प्रॉपर्टी मालिकों से निर्धारित समय सीमा के भीतर बकाया टैक्स जमा कर 75 फीसदी ब्याज छूट का लाभ उठाने की अपील की। उन्होंने चेतावनी दी कि 31 अगस्त तक योजना का लाभ नहीं लेने वाले बकायेदारों के खिलाफ हरियाणा म्युनिसिपल एक्ट-1994 के प्रावधानों के तहत रिकवरी की कार्रवाई की जाएगी। आवश्यकता पड़ने पर नियमानुसार अन्य कानूनी कार्रवाई भी अमल में लाई जाएगी।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed