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Panchkula News: छात्रा का पीछा कर अश्लील इशारे करने पर युवक को दो साल की कैद

Thu, 16 Jul 2026 01:41 AM IST
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Thu, 16 Jul 2026 01:41 AM IST
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Youth sentenced to two years in prison for stalking a female student and making obscene gestures.
स्कूल आते-जाते 15 वर्षीय नाबालिग का करता था पीछा, पाॅक्सो कोर्ट ने दोषी ठहराते हुए सुनाई सजा
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संवाद न्यूज एजेंसी
पंचकूला। स्कूल आते-जाते समय 15 वर्षीय छात्रा का पीछा कर अश्लील इशारे करने वाले युवक को पंचकूला की स्पेशल पाॅक्सो कोर्ट ने दो साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी पर तीन हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
अदालत ने अपने फैसले में माना कि अभियोजन पक्ष ने साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर यह साबित कर दिया कि आरोपी ने नाबालिग छात्रा का यौन उत्पीड़न किया, जो पाॅक्सो अधिनियम के तहत दंडनीय अपराध है। दोषी कालका क्षेत्र का निवासी है।
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मामले के अनुसार घटना के समय पीड़िता 15 वर्ष की थी और दसवीं कक्षा में पढ़ती थी। आरोप है कि आरोपी स्कूल आने-जाने के दौरान लगातार उसका पीछा करता था और अश्लील इशारे करता था। आरोपी की हरकतों से परेशान छात्रा ने इसकी जानकारी अपने परिजनों को दी।
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इसके बाद 13 फरवरी 2023 को छात्रा की मां और मामा ने आरोपी को रंगे हाथ पकड़ने की योजना बनाई। आरोप है कि उस दिन भी आरोपी ने छात्रा का पीछा किया और अश्लील इशारे किए। इसी दौरान परिजनों ने उसे मौके पर पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया।

कालका थाना पुलिस ने आरोपी के खिलाफ पाॅक्सो एक्ट की धारा-12 के तहत मामला दर्ज किया था। मामले की सुनवाई के बाद स्पेशल पाॅक्सो कोर्ट ने आरोपी को दोषी करार देते हुए दो साल के कठोर कारावास और जुर्माने की सजा सुनाई।
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