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Panchkula News: नगर निगम चुनाव में आचार संहिता तोड़ी तो होगी सख्त कार्रवाई
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पंचकूला में चुनावी तैयारियां तेज, अफसरों को मैदान में उतरने के निर्देशडी सुरेश बोले-सिर्फ दफ्तरों में नहीं, जमीन पर उतरकर करें निगरानी; खर्च सीमा और प्रचार नियमों पर भी सख्ती
माई सिटी रिपोर्टर
पंचकूला। नगर निगम चुनाव-2026 को निष्पक्ष, पारदर्शी और शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए प्रशासन ने सख्त तैयारी शुरू कर दी है। शनिवार को लघु सचिवालय के सभागार में सामान्य पर्यवेक्षक एवं वरिष्ठ आईएएस अधिकारी डी सुरेश और पुलिस पर्यवेक्षक आईपीएस अधिकारी सुरेंद्र पाल सिंह की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में अधिकारियों को आदर्श आचार संहिता का कड़ाई से पालन सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए गए।
बैठक में आरओ, एआरओ और अन्य अधिकारियों को स्पष्ट कहा गया कि चुनाव प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की लापरवाही या नियम उल्लंघन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
बैठक के दौरान जिला निर्वाचन अधिकारी सतपाल शर्मा और पर्यवेक्षकों की मौजूदगी में चुनाव ड्यूटी में तैनात कर्मचारियों का रेंडमाइजेशन भी पूरा किया गया। इसमें प्रिजाइडिंग ऑफिसर, अल्टरनेट प्रिजाइडिंग ऑफिसर, पोलिंग ऑफिसर और काउंटिंग स्टाफ का चयन पारदर्शी प्रक्रिया के तहत किया गया।
मेयर के लिए 30 लाख, पार्षद के लिए 7.50 लाख खर्च सीमा
जिला निर्वाचन अधिकारी सतपाल शर्मा ने बताया कि उम्मीदवारों के चुनावी खर्च की सीमा तय कर दी गई है। मेयर पद के उम्मीदवार अधिकतम 30 लाख रुपये, जबकि पार्षद पद के उम्मीदवार अधिकतम 7.50 लाख रुपये तक ही खर्च कर सकेंगे। उन्होंने कहा कि सभी उम्मीदवारों को 1 मई, 4 मई और 7 मई को अपने व्यय रजिस्टर की जांच करवाना अनिवार्य होगा।
रैली और पोस्टर के लिए पहले लेनी होगी अनुमति
प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि रैलियों और जनसभाओं के लिए पूर्व अनुमति लेना अनिवार्य होगा। इसके लिए लघु सचिवालय के ग्राउंड फ्लोर स्थित एसडीएम कोर्ट रूम में विशेष हेल्प डेस्क बनाई गई है। साथ ही प्रचार सामग्री जैसे बैनर, पोस्टर और होर्डिंग्स लगाने के लिए स्थान और आकार भी निर्धारित कर दिए गए हैं। नियमों का उल्लंघन करने पर प्रचार सामग्री जब्त की जा सकती है।
मैदान में उतरकर करें निगरानी
अधिकारी केवल कागजी कार्रवाई तक सीमित न रहें, बल्कि अपनी टीमों के साथ मैदान में उतरकर हालात का जायजा लें। यदि कोई उम्मीदवार चुनावी नियमों का उल्लंघन करता पाया जाता है तो उसके खिलाफ तुरंत कानूनी कार्रवाई की जाए।
- डी सुरेश, सामान्य पर्यवेक्षक
कोट
यदि खर्च सीमा का उल्लंघन या जांच में लापरवाही पाई गई तो संबंधित उम्मीदवार के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।”
-सतपाल शर्मा, जिला निर्वाचन अधिकारी
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माई सिटी रिपोर्टर
पंचकूला। नगर निगम चुनाव-2026 को निष्पक्ष, पारदर्शी और शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए प्रशासन ने सख्त तैयारी शुरू कर दी है। शनिवार को लघु सचिवालय के सभागार में सामान्य पर्यवेक्षक एवं वरिष्ठ आईएएस अधिकारी डी सुरेश और पुलिस पर्यवेक्षक आईपीएस अधिकारी सुरेंद्र पाल सिंह की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में अधिकारियों को आदर्श आचार संहिता का कड़ाई से पालन सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए गए।
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बैठक में आरओ, एआरओ और अन्य अधिकारियों को स्पष्ट कहा गया कि चुनाव प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की लापरवाही या नियम उल्लंघन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
बैठक के दौरान जिला निर्वाचन अधिकारी सतपाल शर्मा और पर्यवेक्षकों की मौजूदगी में चुनाव ड्यूटी में तैनात कर्मचारियों का रेंडमाइजेशन भी पूरा किया गया। इसमें प्रिजाइडिंग ऑफिसर, अल्टरनेट प्रिजाइडिंग ऑफिसर, पोलिंग ऑफिसर और काउंटिंग स्टाफ का चयन पारदर्शी प्रक्रिया के तहत किया गया।
मेयर के लिए 30 लाख, पार्षद के लिए 7.50 लाख खर्च सीमा
जिला निर्वाचन अधिकारी सतपाल शर्मा ने बताया कि उम्मीदवारों के चुनावी खर्च की सीमा तय कर दी गई है। मेयर पद के उम्मीदवार अधिकतम 30 लाख रुपये, जबकि पार्षद पद के उम्मीदवार अधिकतम 7.50 लाख रुपये तक ही खर्च कर सकेंगे। उन्होंने कहा कि सभी उम्मीदवारों को 1 मई, 4 मई और 7 मई को अपने व्यय रजिस्टर की जांच करवाना अनिवार्य होगा।
रैली और पोस्टर के लिए पहले लेनी होगी अनुमति
प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि रैलियों और जनसभाओं के लिए पूर्व अनुमति लेना अनिवार्य होगा। इसके लिए लघु सचिवालय के ग्राउंड फ्लोर स्थित एसडीएम कोर्ट रूम में विशेष हेल्प डेस्क बनाई गई है। साथ ही प्रचार सामग्री जैसे बैनर, पोस्टर और होर्डिंग्स लगाने के लिए स्थान और आकार भी निर्धारित कर दिए गए हैं। नियमों का उल्लंघन करने पर प्रचार सामग्री जब्त की जा सकती है।
मैदान में उतरकर करें निगरानी
अधिकारी केवल कागजी कार्रवाई तक सीमित न रहें, बल्कि अपनी टीमों के साथ मैदान में उतरकर हालात का जायजा लें। यदि कोई उम्मीदवार चुनावी नियमों का उल्लंघन करता पाया जाता है तो उसके खिलाफ तुरंत कानूनी कार्रवाई की जाए।
- डी सुरेश, सामान्य पर्यवेक्षक
कोट
यदि खर्च सीमा का उल्लंघन या जांच में लापरवाही पाई गई तो संबंधित उम्मीदवार के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।”
-सतपाल शर्मा, जिला निर्वाचन अधिकारी
