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Panchkula News: नाबालिग से छेड़छाड़ के दोषी को दो साल कठोर कारावास

Tue, 18 Aug 2026 02:00 AM IST
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Tue, 18 Aug 2026 02:00 AM IST
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Two years rigorous imprisonment for molesting a minor
फास्ट ट्रैक कोर्ट ने पांच हजार रुपये जुर्माना भी लगाया
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पिंजौर थाने में 2022 में दर्ज हुआ था पोक्सो केस

संवाद न्यूज एजेंसी
पंचकूला। नाबालिग से छेड़छाड़ के करीब चार साल पुराने मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट ने आरोपी को दोषी करार देते हुए दो साल कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी पर पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। आरोपी के खिलाफ पीड़िता की शिकायत पर पिंजौर थाना में 11 जून 2022 को पाॅक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज हुआ था।

सजा सुनाए जाने के दौरान सरकारी वकील सुखविंदर कौर ने दोषी के अपराध को गंभीर बताते हुए कड़ी सजा की मांग की। शिकायत में पीड़िता ने बताया था कि वह अपने भाई-बहन के साथ पिंजौर क्षेत्र में रहती है, जबकि उसके माता-पिता जीरकपुर में रहते हैं। आरोप था कि आरोपी ने उसकी बाजू पकड़कर शारीरिक छेड़छाड़ और जबरदस्ती करने का प्रयास किया। आरोपी उसके मोबाइल पर अश्लील संदेश भेजने के साथ वीडियो कॉल भी करता था। पीड़िता ने आरोपी की पत्नी को भी इसकी जानकारी दी, लेकिन मदद नहीं मिलने पर पुलिस में शिकायत दी। पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार किया था।
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