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Panipat News: बीपीएल परिवारों को मकान मरम्मत के लिए मिलेगी आर्थिक सहायता
संवाद न्यूज एजेंसी, पानीपत
Updated Tue, 25 Nov 2025 01:28 AM IST
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पानीपत। बीपीएल परिवारों को डॉ बीआर आंबेडकर आवास नवीनीकरण योजना के तहत मकान मरम्मत के लिए 80 हजार रुपये की आर्थिक मदद दी जाएगी। यह राशि हरियाणा अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की योजना अनुसार दी जाएगी।
उपायुक्त डॉ. वीरेंद्र कुमार दहिया ने बताया कि अभी तक यह लाभ केवल अनुसूचित जाति के बीपीएल परिवारों को ही दिया जा रहा था लेकिन हरियाणा सरकार द्वारा योजना में बदलाव के उपरांत इसमें सभी पात्र बीपीएल परिवारों को लाभ दिया जाएगा। सरकार ने योजना के तहत लाभार्थियों का दायरा बढ़ाने के साथ साथ योजना के तहत मिलने वाली राशि को भी 50 हजार से बढ़ाकर 80 हजार रुपये किया है। यह आवास नवीनीकरण योजना अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग से संबंधित है तथा बीपीएल सूची में शामिल आवेदकों को इस योजना के लिए पात्र बनाया गया है। उन्होंने बताया कि यदि पहले मकान निर्माण के लिए या अपने समय के निर्मित मकान को बनाए हुए 10 साल या इससे अधिक समय हो गया हो तथा मकान मरम्मत के योग्य हो तभी इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। जिला कल्याण अधिकारी जयपान सिंह ने बताया कि पात्र प्रदेश का स्थायी निवासी होना चाहिए और उनका नाम बीपीएल सूची में दर्ज होना चाहिए।
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उपायुक्त डॉ. वीरेंद्र कुमार दहिया ने बताया कि अभी तक यह लाभ केवल अनुसूचित जाति के बीपीएल परिवारों को ही दिया जा रहा था लेकिन हरियाणा सरकार द्वारा योजना में बदलाव के उपरांत इसमें सभी पात्र बीपीएल परिवारों को लाभ दिया जाएगा। सरकार ने योजना के तहत लाभार्थियों का दायरा बढ़ाने के साथ साथ योजना के तहत मिलने वाली राशि को भी 50 हजार से बढ़ाकर 80 हजार रुपये किया है। यह आवास नवीनीकरण योजना अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग से संबंधित है तथा बीपीएल सूची में शामिल आवेदकों को इस योजना के लिए पात्र बनाया गया है। उन्होंने बताया कि यदि पहले मकान निर्माण के लिए या अपने समय के निर्मित मकान को बनाए हुए 10 साल या इससे अधिक समय हो गया हो तथा मकान मरम्मत के योग्य हो तभी इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। जिला कल्याण अधिकारी जयपान सिंह ने बताया कि पात्र प्रदेश का स्थायी निवासी होना चाहिए और उनका नाम बीपीएल सूची में दर्ज होना चाहिए।
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