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Panipat News: दुर्घटना में मृतक के आश्रित परिजनों को मिलेंगे एक से पांच लाख रुपये तक की मदद
संवाद न्यूज एजेंसी, पानीपत
Updated Tue, 25 Nov 2025 01:26 AM IST
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माई सिटी रिपोर्टर
पानीपत। प्रदेश सरकार ने किसी भी दुर्घटना में घायल या मरने वाले नागरिकों के परिजनों को एक से पांच लाख रुपये तक की आर्थिक सहायता के लिए दयालु-2 नाम से योजना शुरू की है। जिसको हरियाणा परिवार सुरक्षा न्यास के तत्वावधान में संचालित किया जा रहा है।
उपायुक्त डॉ. वीरेंद्र कुमार दहिया ने बताया कि किसी दुर्घटना, आवारा या पालतू पशु की टक्कर से किसी नागरिक की मृत्यु हो जाती है या वह गंभीर रूप से घायल हो जाता है तो उनको आर्थिक सहायता दी जाएगी। 12 साल तक की आयु के पीड़ितों को एक लाख रुपये, 12 से 18 साल तक की आयु के पीड़ित को दो लाख, 18 से 25 वर्ष तक की आयु के व्यक्ति को तीन, 25 से 45 साल की आयु के पीड़ित को पांच और 45 साल से अधिक आयु के व्यक्ति को तीन लाख रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी। उन्होंने बताया कि दुर्घटना में 70 प्रतिशत या इससे कम विकलांगता होने पर यही राशि मिलेगी।
उपायुक्त ने बताया कि किसी नागरिक को कुत्ता काट लेता है तो एक दांत के निशान पर दस हजार रुपये व दो दांत के निशान पर 20 हजार रुपये तक की आर्थिक सहायता दी जाएगी। इसी तरह दुर्घटना में मामूली चोट के लिए दस हजार रुपये तक की सहायता मिलेगी। इसी तरह किसी बेसहारा या पालतू पशु की टक्कर से कोई व्यक्ति घायल हो जाता है तो उसको भी आर्थिक सहायता दी जाएगी। योजना में पात्रता के लिए दुर्घटना की एफआईआर या डीडीआर कॉपी, सीएमओ की रिपोर्ट, मेडिकल डिस्चार्ज रिपोर्ट, विकलांगता प्रमाण पत्र या मृत्यु प्रमाण पत्र देना होगा। जरूरत पड़ने पर प्रत्यक्षदर्शी की गवाही भी ली जा सकती है। उन्होंने बताया कि हरियाणा परिवार सुरक्षा न्यास की और से इस योजना को चलाया जा रहा है, जिसके लिए नागरिक को दयालु योजना के पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा।
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पानीपत। प्रदेश सरकार ने किसी भी दुर्घटना में घायल या मरने वाले नागरिकों के परिजनों को एक से पांच लाख रुपये तक की आर्थिक सहायता के लिए दयालु-2 नाम से योजना शुरू की है। जिसको हरियाणा परिवार सुरक्षा न्यास के तत्वावधान में संचालित किया जा रहा है।
उपायुक्त डॉ. वीरेंद्र कुमार दहिया ने बताया कि किसी दुर्घटना, आवारा या पालतू पशु की टक्कर से किसी नागरिक की मृत्यु हो जाती है या वह गंभीर रूप से घायल हो जाता है तो उनको आर्थिक सहायता दी जाएगी। 12 साल तक की आयु के पीड़ितों को एक लाख रुपये, 12 से 18 साल तक की आयु के पीड़ित को दो लाख, 18 से 25 वर्ष तक की आयु के व्यक्ति को तीन, 25 से 45 साल की आयु के पीड़ित को पांच और 45 साल से अधिक आयु के व्यक्ति को तीन लाख रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी। उन्होंने बताया कि दुर्घटना में 70 प्रतिशत या इससे कम विकलांगता होने पर यही राशि मिलेगी।
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उपायुक्त ने बताया कि किसी नागरिक को कुत्ता काट लेता है तो एक दांत के निशान पर दस हजार रुपये व दो दांत के निशान पर 20 हजार रुपये तक की आर्थिक सहायता दी जाएगी। इसी तरह दुर्घटना में मामूली चोट के लिए दस हजार रुपये तक की सहायता मिलेगी। इसी तरह किसी बेसहारा या पालतू पशु की टक्कर से कोई व्यक्ति घायल हो जाता है तो उसको भी आर्थिक सहायता दी जाएगी। योजना में पात्रता के लिए दुर्घटना की एफआईआर या डीडीआर कॉपी, सीएमओ की रिपोर्ट, मेडिकल डिस्चार्ज रिपोर्ट, विकलांगता प्रमाण पत्र या मृत्यु प्रमाण पत्र देना होगा। जरूरत पड़ने पर प्रत्यक्षदर्शी की गवाही भी ली जा सकती है। उन्होंने बताया कि हरियाणा परिवार सुरक्षा न्यास की और से इस योजना को चलाया जा रहा है, जिसके लिए नागरिक को दयालु योजना के पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा।