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Rewari News: नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 20 साल की कैद, 20 हजार रुपये का जुर्माना

संवाद न्यूज एजेंसी, रेवाड़ी Updated Sun, 08 Feb 2026 12:13 AM IST
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20 years imprisonment and 20,000 rupees fine for raping a minor
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रेवाड़ी। फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश लोकेश गुप्ता ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म के मामले में आरोपी को दोषी करार देते हुए उसे 20 साल कैद और 20 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा नहीं करने की स्थिति में दोषी को 20 माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। दोषी यूपी के जिला फैजाबाद के गांव लक्ष्मीदासपुर निवासी विकास पांडेय उर्फ विशाल है।
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एसपी कार्यालय की विज्ञप्ति के अनुसार क्षेत्र की रहने वाली एक नाबालिग लड़की ने बताया था कि अक्तूबर 2022 को वह घर पर अकेली थी। इसी दौरान किसी ने दरवाजा खटखटाया। दरवाजा खोला तो देखा कि बाहर मुंह पर कपड़ा बांधे एक युवक खड़ा है।
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युवक जबरदस्ती घर में घुस गया और उसके साथ दुष्कर्म किया। किसी को बताने पर जान से मारने व बदनाम करने की धमकी दी थी।
जनवरी 2023 में लड़की की तबीयत खराब होने पर परिवार के सदस्य उसे अस्पताल लेकर गए तो पता चला कि वह तीन माह की गर्भवती है। काउंसलिंग के दौरान नाबालिग ने बताया कि जून 2022 में उसकी दोस्ती विकास पांडेय उर्फ विशाल के साथ हुई थी।
जुलाई 2022 में आरोपी ने शादी करने का झांसा देकर उसके साथ दुष्कर्म किया। 3 अक्तूबर को आरोपी उनके घर आया और दुष्कर्म किया। इसके बाद वह गर्भवती हो गई थी। पुलिस ने आरोपी विकास पांडे उर्फ विशाल को गिरफ्तार कर लिया था।
पुलिस ने जांच के बाद अदालत में चार्जशीट दाखिल की थी। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ अदालत में साक्ष्य प्रस्तुत किए और गवाहों के बयान भी दर्ज कराए। साक्ष्यों और सभी पहलुओं पर सुनवाई के बाद फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट ने विकास पांडेय को दोषी करार दिया।
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महिला विरुद्ध अपराध की दर्ज करें शिकायत : एसपी
पुलिस अधीक्षक हेमेंद्र कुमार मीणा ने बताया कि सभी थाना प्रबंधक, चौकी इंचार्ज व अनुसंधानकर्ताओं को निर्देश दिए गए हैं कि महिला विरुद्ध अपराध व पॉक्सो एक्ट के तहत शिकायत पर अभियोग अंकित करें। महत्वपूर्ण व तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर प्रभावी कार्रवाई करते हुए न्यायालय में आरोपितों को दंड व पीड़ित को न्याय दिलाने का कार्य करें।
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