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Rewari News: गुरुग्राम के लिए लाठी-डंडों व कुल्हाड़ी से जानलेवा हमला करने के 8 दोषियों को 4 साल कैद, 4700 रुपये का जुर्माना

संवाद न्यूज एजेंसी, रेवाड़ी Updated Tue, 24 Feb 2026 02:21 AM IST
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8 people were sentenced to four years' imprisonment and a fine of Rs 4,700 for carrying out a deadly attack with sticks and an axe.
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रेवाड़ी। गांव भवाड़ी में रंजिश के चलते लाठी-डंडों व कुल्हाड़ी से जानलेवा हमला करने के मामले में एडिशनल चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट जोगिंदरी की अदालत ने 8 दोषियों को सजा सुनाई है।
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अदालत ने गांव भवाडी निवासी उदय, रविन्द्र उर्फ छोटू, सुंदर, वीरेंद्र उर्फ कालू, मनीष, राजू उर्फ राजकुमार, गांव झाबुआ निवासी अशोक व जिला गुरुग्राम के गांव कादरपुर निवासी बिल्लू उर्फ कालू को चार-चार साल कैद की सजा सुनाई है। साथ ही दोषियों पर 4700 रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
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जुर्माना नहीं भरने पर दोषियों को 45 दिन की जेल की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। गांव भवाड़ी निवासी प्रकाश ने बताया कि वह खेती-किसानी का काम करता है। 13 जुलाई 2015 को शाम करीब 4 बजे वह अपने साथियों सतीश, सूबे सिंह, रविंद्र और जितेंद्र के साथ गांव भवाड़ी के अड्डे पर खड़ा था।
इसी दौरान एक सफेद पिकअप गाड़ी वहां आकर रूकी, जिसमें कई युवक सवार थे। पिकअप में सवार आरोपियों ने गाड़ी से उतरते ही लाठी-डंडे और कुल्हाड़ी से हमला कर दिया और पहले सुबे सिंह के साथ मारपीट शुरू कर दी।
इससे घबराकर वह और उसके साथी मौके से भागकर हरि सिंह के फार्म हाउस की तरफ चले गए। हमलावर वहां भी पहुंच गए और फिर से हमला कर दिया। प्रकाश ने कहा कि एक आरोपी ने कुल्हाड़ी से उसके सिर पर वार किया जबकि अन्य ने लाठी-डंडों से हाथ-पैर पर चोटें पहुंचाई, जिससे वह जमीन पर गिरकर बेहोश हो गया।
सतीश को भी मारपीट में चोटें आईं। हमलावर इसके बाद अन्य साथियों का पीछा करते हुए गांव पहुंचे और वहां भी मारपीट की।
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