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Rewari News: एनडीपीएस एक्ट के आरोपी को नहीं मिली जमानत

Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Fri, 19 Jun 2026 12:50 AM IST
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Accused in NDPS Act case denied bail.
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रेवाड़ी। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अंकिता शर्मा की अदालत ने एनडीपीएस एक्ट के आरोपी राजस्थान के कोटकासिम निवासी रितिक शर्मा की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी। मामला बावल थाना में दर्ज एफआईआर से जुड़ा है। जतिन उर्फ गंजा के पास से 8.70 ग्राम स्मैक बरामद हुई थी। जतिन ने पुलिस को बताया था कि उसने रितिक शर्मा से स्मैक खरीदा था। अदालत ने माना कि रितिक से पूछताछ आवश्यक है ताकि नशा तस्करी के नेटवर्क और सप्लाई चेन का पता लगाया जा सके। इसी आधार पर अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया।

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