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Rewari News: फिरौती मांगने के आरोपी का आपराधिक रिकॉर्ड देख जमानत खारिज

Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Tue, 09 Dec 2025 12:25 AM IST
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Bail rejected for extortion accused due to criminal record
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रेवाड़ी। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सुनीत ग्रोवर की अदालत ने फिरौती मांगने और जान से मारने की धमकी देने के गंभीर आरोपों में गिरफ्तार न्यू आदर्श नगर निवासी हरकेश की नियमित जमानत याचिका को खारिज कर दिया है।
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आरोपी के अधिवक्ता ने कहा कि इस अपराध से उसका कोई लेना-देना नहीं है। उससे कोई बरामदगी नहीं हुई है। साथ ही यह भी बताया गया कि आरोपी 30 जनवरी 2024 से जेल में है।
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वहीं पीड़ित पक्ष के अधिवक्ता ने जमानत का विरोध किया। अदालत को बताया कि हरकेश न केवल इस मामले में गंभीर रूप से आरोपी है, बल्कि वह एक सक्रिय गैंगस्टर है और हत्या के प्रयास, चोरी, एनडीपीएस एक्ट और उगाही जैसे 9 अन्य आपराधिक मामलों में भी संलिप्त है। ऐसे में उसकी रिहाई से गवाहों को धमकाने और न्यायिक प्रक्रिया से फरार होने की आशंका बनी रहेगी।
अदालत ने कहा कि आरोप अत्यंत गंभीर हैं और आरोपी का आपराधिक इतिहास जमानत देने के अनुकूल नहीं है। आरोपी के खिलाफ लगाए गए जुर्म की गंभीरता को देखते हुए इस बात की संभावना बनी हुई है कि आरोपी गवाहों को धमका सकता है। इस वजह से जमानत याचिका खारिज की जाती है।

यह है पूरा मामला
मामला वर्ष 2021 का है। शिकायतकर्ता राहुल यादव ने पुलिस को बताया था कि वह सेक्टर-4 में कैफे चलाता है। 2 अप्रैल 2021 को उसे व्हाट्सएप कॉल के जरिए 1 लाख रुपये की फिरौती मांगी गई थी। कॉल करने वाले ने खुद को भोंडसी जेल में बंद ऋतिक बताया था। शिकायत के अनुसार 9 अप्रैल की शाम एक युवक जिसे शूटर के नाम से पहचाना गया, कैफे पर आया और कहा कि हरकेश ने उसे भेजा है और हर महीने 50 हजार रुपये न देने पर जान से मारने की धमकी दी। इसी शिकायत पर मामला दर्ज किया गया।
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