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Rewari News: साइबर ठगी के आरोपी बीकॉम के छात्र को मिली जमानत
संवाद न्यूज एजेंसी, रेवाड़ी
Updated Wed, 20 May 2026 11:46 PM IST
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रेवाड़ी। ऑनलाइन साइबर ठगी के मामले में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश विकास गुप्ता की अदालत ने आरोपी को नियमित जमानत दे दी है। आरोपी आयुष साहू मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के गेरतगंज का रहने वाला है।
शिकायतकर्ता हर्ष भार्गव ने पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि उसे टेलीग्राम के माध्यम से होटल रिव्यू और निवेश के नाम पर कमाई का झांसा दिया गया। आरोपियों ने टास्क पूरा कराने और अकाउंट अनफ्रीज कराने के बहाने करीब 4.92 लाख रुपये की ठगी कर ली। आरोपी की तरफ से अदालत में कहा गया कि उसे झूठा फंसाया गया है। बचाव पक्ष ने बताया कि आरोपी बीकॉम का छात्र है और उसका नाम सीधे एफआईआर में दर्ज नहीं है। वह 24 फरवरी से न्यायिक हिरासत में था।
वहीं राज्य पक्ष ने कहा कि आरोपी ने अपना बैंक खाता सह आरोपी को 10 हजार रुपये में बेचा था जिसमें ठगी की रकम जमा हुई। 19 मई को सुनवाई के दौरान अदालत ने जांच पूरी होने, चालान पेश होने और आरोपी के खिलाफ अन्य कोई मामला दर्ज न होने के आधार पर नियमित जमानत दे दी।
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शिकायतकर्ता हर्ष भार्गव ने पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि उसे टेलीग्राम के माध्यम से होटल रिव्यू और निवेश के नाम पर कमाई का झांसा दिया गया। आरोपियों ने टास्क पूरा कराने और अकाउंट अनफ्रीज कराने के बहाने करीब 4.92 लाख रुपये की ठगी कर ली। आरोपी की तरफ से अदालत में कहा गया कि उसे झूठा फंसाया गया है। बचाव पक्ष ने बताया कि आरोपी बीकॉम का छात्र है और उसका नाम सीधे एफआईआर में दर्ज नहीं है। वह 24 फरवरी से न्यायिक हिरासत में था।
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वहीं राज्य पक्ष ने कहा कि आरोपी ने अपना बैंक खाता सह आरोपी को 10 हजार रुपये में बेचा था जिसमें ठगी की रकम जमा हुई। 19 मई को सुनवाई के दौरान अदालत ने जांच पूरी होने, चालान पेश होने और आरोपी के खिलाफ अन्य कोई मामला दर्ज न होने के आधार पर नियमित जमानत दे दी।