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Haryana: हाईकोर्ट के आदेश की अवहेलना, सिरसा डीसी सहित तीन वरिष्ठ अधिकारियों को अवमानना नोटिस
संवाद न्यूज एजेंसी, सिरसा (हरियाणा)
Published by: Naveen
Updated Wed, 27 May 2026 12:38 PM IST
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सार
नीरू रानी को 1 सितंबर 2025 को सेवा से बर्खास्त किया गया था, जिसके खिलाफ उन्होंने हाईकोर्ट में याचिका दायर की। अदालत ने 18 सितंबर 2025 को अंतरिम स्थगन आदेश जारी करते हुए निर्देश दिया था।
सांकेतिक तस्वीर
- फोटो : stock.adobe
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विस्तार
पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने एबीपीओ नीरू रानी मामले में न्यायालय के स्थगन आदेश का पालन न करने पर सिरसा जिला प्रशासन के तीन वरिष्ठ अधिकारियों के खिलाफ अवमानना कार्यवाही शुरू कर दी है। जस्टिस संदीप मुदगिल ने उपायुक्त सिरसा, सीइओ - कम डीपीसी व सीडीपीओ डबवाली को 29 मई 2026 को सुबह 10 बजे व्यक्तिगत रूप से अदालत में पेश होने के आदेश दिए हैं।
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जानकारी के अनुसार, नीरू रानी को 1 सितंबर 2025 को सेवा से बर्खास्त किया गया था, जिसके खिलाफ उन्होंने हाईकोर्ट में याचिका दायर की। अदालत ने 18 सितंबर 2025 को अंतरिम स्थगन आदेश जारी करते हुए निर्देश दिया था कि यदि याचिकाकर्ता को हटाया गया है तो उसे तुरंत बहाल कर 19 सितंबर से ड्यूटी जॉइन करवाई जाए। आदेश के बाद नीरू रानी ने पुनः कार्यभार संभाल लिया था और विभाग ने एक्सटेंशन लेटर जारी कर उन्हें सेवा में बनाए रखा।
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20 अप्रैल 2026 की सुनवाई में भी हाईकोर्ट ने स्थगन आदेश जारी रखा। इसके बावजूद आदेशों की अवहेलना को गंभीर मानते हुए जस्टिस मौदगिल ने कहा कि अदालत का उद्देश्य स्पष्ट था और अधिकारियों से पूछा कि उनके खिलाफ संविधान के अनुच्छेद 215 के तहत अवमानना कार्रवाई क्यों न शुरू की जाए।