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Rewari News: बोर्ड परीक्षाओं के मद्देनजर जिलाधीश ने लगाई धारा 163

संवाद न्यूज एजेंसी, रेवाड़ी Updated Tue, 24 Feb 2026 02:10 AM IST
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District Magistrate imposed Section 163 in view of board examinations.
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रेवाड़ी। जिले के सभी परीक्षा केंद्रों के आस-पास धारा 163 लागू कर गई है। हरियाणा बोर्ड की परीक्षाएं 25 फरवरी से एक अप्रैल तक आयोजित की जाएंगी।
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जिलाधीश अभिषेक मीणा ने जारी आदेशों में कहा कि परीक्षा केंद्र की 200 मीटर की परिधि के अंदर यदि कोई व्यक्ति अनावश्यक रूप से घूमता मिलता है या नकल करवाने में संलिप्त पाया जाता है तो उसके खिलाफ नियमानुसार पुलिस प्रशासनिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
परीक्षा समय के दौरान केंद्रों के पास स्थित 200 मीटर की परिधि में सभी फोटो स्टेट, जीरोक्स की दुकानें बंद रहेंगी। यदि कोई भी कर्मचारी या बाहरी व्यक्ति परीक्षा की गोपनीयता भंग करने की कोशिश करता है तो उसके खिलाफ भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
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यह आदेश ड्यूटी पर तैनात पुलिस बल व अन्य कर्मचारी और दिव्यांगजनों के लाठी के प्रयोग पर लागू नहीं होंगे।

बोर्ड परीक्षाओं के लिए अपनाई जीरो टॉलरेंस नीति : डीसी

जिलाधीश ने कहा कि बोर्ड द्वारा नकल की संभावनाओं को समाप्त करने के लिए कड़े कदम उठाए गए हैं। हरियाणा शिक्षा बोर्ड द्वारा ऐसे परीक्षार्थियों को परीक्षा देने का दूसरा मौका देने की राहत दी है। इनका एक या दो पेपर उम्मीद के मुताबिक नहीं हो पाता है। ऐसे परीक्षार्थी परीक्षा समाप्ति के 15 दिन के अंदर अधिकतम दो विषयों में अंक सुधार के लिए परीक्षा दे सकते हैं। बोर्ड द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार परीक्षा केंद्र पर सभी पर्यवेक्षकों और सहायक स्टाफ के लिए बोर्ड द्वारा जारी पहचान पत्र पहनना अनिवार्य होगा। परीक्षा केंद्र के भीतर केवल केंद्र अधीक्षक को ही फोन रखने की अनुमति होगी। अन्य सभी स्टाफ के लिए स्मार्टफोन का उपयोग वर्जित है। केंद्रों पर सीसीटीवी के माध्यम से बोर्ड कार्यालय से सीधे लाइव मॉनिटरिंग भी की जाएगी।
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